ETV Bharat / state

18 महीने के मासूम पर भैंस चोरी की FIR, पुलिस ने दी ये सफाई

उत्तर प्रदेश के अयोध्या की खंडासा पुलिस ने 18 माह के मासूम पर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया है. मामला प्रकाश में आया तो पुलिस प्रशासन इसे लिपकीय त्रुटि बता रहा है.

etv bharat
मासूम के खिलाफ हुआ मुकदमा
author img

By

Published : Jan 18, 2020, 9:26 PM IST

Updated : Jan 19, 2020, 9:06 AM IST

अयोध्या: जिले के खंडासा थाना क्षेत्र पुलिस ने भैंस चोरी मामले में 18 माह के बच्चे को अभियुक्त बना दिया. बच्चे के पिता ने थाने में गुहार लगाई. पुलिस को अपनी गलती का अहसास हुआ. अब टाइपिंग में गलती की वजह से बच्चे का नाम शामिल होने की बात कह रहे हैं.

मासूम के खिलाफ हुआ मुकदमा.

भैंस चोरी का मामला
मामला जिले के खंडासा थाना इलाके के कोटिया ग्राम सभा का है. खंडासा थाना क्षेत्र निवासी तरुण कुमार ने भैंस चोरी के आरोप में 9 जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले में तीन लोगों को अभियुक्त बनाया था.

चोरी के प्रयास में मुकदमा दर्ज
तरुण कुमार की तहरीर पर पीड़ित पिता और पुत्र के विरुद्ध भैंस चोरी और मारपीट किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तरुण कुमार का आरोप है कि 9 जनवरी की रात को चोर उनकी भैंस खोलकर ले जाने लगे. जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो गाली गलौज किया और मारपीट करने लगे.

एफआईआर में डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम
मामले में एफआईआर कॉपी में तीन लोग अभियुक्त हैं. पहला आरोपी अनिल यादव पुत्र गोपी यादव, दूसरा आरोपी अनिल यादव का पुत्र और तीसरा आरोपी अज्ञात व्यक्ति है. मामले में दूसरा आरोपी अनिल यादव के पुत्र की उम्र महज डेढ़ वर्ष है. एफआईआर में अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम देखकर पीड़ित परिजन ने सीओ मिल्कीपुर से गुहार लगाई और कहा कि भैंस चोरी में उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि उनका बच्चा तो अभी डेढ़ वर्ष का ही है.

इसे भी पढ़ें:- साजिश या अनहोनीः दो पुत्रों की मौत के दूसरे दिन पिता ने तोड़ा दम, सवाल हैं कई

एफआईआर में 18 महीने के अनिल यादव का नाम दर्ज करना एक टाइपिंग ऋुटि थी. उसके नाम की जगह गोपी यादव दर्ज करके गलती सुधार ली गई है.
-एके राय, क्षेत्राधिकारी, मिल्कीपुर

अयोध्या: जिले के खंडासा थाना क्षेत्र पुलिस ने भैंस चोरी मामले में 18 माह के बच्चे को अभियुक्त बना दिया. बच्चे के पिता ने थाने में गुहार लगाई. पुलिस को अपनी गलती का अहसास हुआ. अब टाइपिंग में गलती की वजह से बच्चे का नाम शामिल होने की बात कह रहे हैं.

मासूम के खिलाफ हुआ मुकदमा.

भैंस चोरी का मामला
मामला जिले के खंडासा थाना इलाके के कोटिया ग्राम सभा का है. खंडासा थाना क्षेत्र निवासी तरुण कुमार ने भैंस चोरी के आरोप में 9 जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले में तीन लोगों को अभियुक्त बनाया था.

चोरी के प्रयास में मुकदमा दर्ज
तरुण कुमार की तहरीर पर पीड़ित पिता और पुत्र के विरुद्ध भैंस चोरी और मारपीट किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तरुण कुमार का आरोप है कि 9 जनवरी की रात को चोर उनकी भैंस खोलकर ले जाने लगे. जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो गाली गलौज किया और मारपीट करने लगे.

एफआईआर में डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम
मामले में एफआईआर कॉपी में तीन लोग अभियुक्त हैं. पहला आरोपी अनिल यादव पुत्र गोपी यादव, दूसरा आरोपी अनिल यादव का पुत्र और तीसरा आरोपी अज्ञात व्यक्ति है. मामले में दूसरा आरोपी अनिल यादव के पुत्र की उम्र महज डेढ़ वर्ष है. एफआईआर में अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम देखकर पीड़ित परिजन ने सीओ मिल्कीपुर से गुहार लगाई और कहा कि भैंस चोरी में उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि उनका बच्चा तो अभी डेढ़ वर्ष का ही है.

इसे भी पढ़ें:- साजिश या अनहोनीः दो पुत्रों की मौत के दूसरे दिन पिता ने तोड़ा दम, सवाल हैं कई

एफआईआर में 18 महीने के अनिल यादव का नाम दर्ज करना एक टाइपिंग ऋुटि थी. उसके नाम की जगह गोपी यादव दर्ज करके गलती सुधार ली गई है.
-एके राय, क्षेत्राधिकारी, मिल्कीपुर

Intro:अयोध्या: खंडासा थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन लीपापोती पर जुट गया है. एक भैंस चोरी मामले में 18 माह के बच्चे को अभियुक्त बना दिया गया.

Body:अयोध्या के खंडासा थाना इलाके के कोटिया ग्राम सभा का है. जहां भैंस चोरी के आरोप में 9 जनवरी 2020 को एक मामला दर्ज किया गया. एफ आई आर खंडासा थाना इलाके के तरुण कुमार शुक्ला की ओर से दर्ज कराई गई थी. जिसमें 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.

तरूण शुक्ला की तहरीर पर पिता पुत्र के विरुद्ध भैंस चोरी किये जाने के प्रयास तथा बलवा व मारपीट किये जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तरूण शुक्ला ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 6 जनवरी की रात चोर उनकी भैंस खोल कर ले जाने लगे. इतने में खटखटाहट की आवाज से उन्हें इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने पीछा किया तो चोर भागने लगे. रोकने पर गाली गलौज किया और मारने की धमकी दी. मामले में तरूण ने गांव की गोपी यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

मामले में दर्ज एफआईआर कॉपीपर गौर करें तो भैंस चोरी के तीन आरोपी हैं. पहला आरोपी गोपीनाथ यादव दूसरा उसका पुत्र और तीसरा आरोपी अज्ञात व्यक्ति है मामले में दूसरा आरोपी गोपीनाथ यादव के पुत्र की उम्र महज डेढ़ वर्ष है. एफ आई आर कॉपी में जब उसके नाम का जिक्र हुआ तो पिता गोपीनाथ यादव ने मामले में सीओ मिल्कीपुर से न्याय की गुहार लगाई गोपीनाथ का आरोप है कि भैंस चोरी के आरोप में उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है जिसके चलते उसके 18 महीने के पुत्र का भी नाम एफआईआर कापी में दर्ज है.

Conclusion:वहीं मामले में क्षेत्र अधिकारी मिल्कीपुर ए. के. राय का कहना है कि गोपीनाथ यादव के बेटे का नाम एफआईआर में दर्ज करना एक टाइपिंग मिस्टेक था, जिसे अब सुधार लिया गया है.

बाइट1_ ए. के. राय, क्षेत्राधिकारी, मिल्कीपुर
बाइट2_गोपीनाथ यादव पीड़ित

Last Updated : Jan 19, 2020, 9:06 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.