अयोध्याः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में, अयोध्या में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराए गए परिवाद के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. अयोध्या में एडीजे प्रथम की अदालत में दर्ज कराए गए परिवाद प्रकरण में अदालत द्वारा दी गई नोटिस के जवाब में, राहुल गांधी के अधिवक्ता द्वारा जारी किए गए वकालतनामें पर राहुल गांधी के जाली हस्ताक्षर का प्रकरण सामने आया है. वकालतनामें पर राहुल गांधी के पिता का नाम और पता दर्ज न होने का आरोप लगाकर सामाजिक करता मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपने अधिवक्ता के जरिए एक और केस अयोध्या में एडीजे प्रथम न्यायालय में दर्ज कराया है.
राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ एक और प्रकीर्ण वाद
याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी के वकील विवेक सोनी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने जो वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया है. उस पर राहुल गांधी के फर्जी हस्ताक्षर हैं. एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी के जो हस्ताक्षर इंटरनेट पर मौजूद हैं. वह उससे मेल नहीं खाते. इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर एक और केस एडीजे प्रथम कोर्ट में दायर किया गया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. राहुल गांधी को अब 5 मई को एक साथ दो मामलों पर अपना जवाब दाखिल करना है.
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बताते चलें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में समाजसेवी मुरलीधर चतुर्वेदी ने पहली याचिका दाखिल की थी. इसमें कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा था. इस प्रकरण में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता प्रिय नाथ सिंह ने एक वकालतनामा दाखिल किया था. अब उस वकालतनामें को लेकर एक और वाद दर्ज करा दिया गया है.