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अयोध्या: बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद

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Published : Feb 18, 2021, 11:57 AM IST

यूपी के अयोध्या जिले में एक बाप ने दो साल पहले अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में आरोपी एक और व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद
बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में पिता को उम्रकैद

अयोध्या: जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में दो साल पूर्व रिश्तों का कत्ल करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई थी, जब एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी पिता को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है. वहीं इस शर्मनाक वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त को सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली यह घटना 20 सितंबर 2018 को हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी.

बाप की हैवानियत की शिकार बेटी हुई थी गर्भवती

अयोध्या के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय ज्ञान प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 20 सितंबर 2018 को हैदरगंज के एक गांव में एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी के साथ अवैध तरीके से शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए दो अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त पीड़िता के पिता पर दोष सिद्ध पाया. वहीं इस मामले में अभियुक्त बनाए गए एक अन्य अभियुक्त को पीड़िता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य न दे पाने के कारण बाइज्जत बरी कर दिया है. बरी हुए अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश प्रताप सिंह ने बहस की. वहीं अपनी बेटी के साथ घृणित वारदात करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा देते हुए न्यायालय ने एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया है.

बेहद चर्चा में थी ये शर्मनाक घटना

आपको बता दें कि 20 सितंबर 2018 को यह घटना हुई थी और इस मामले के चर्चा में आने के बाद आरोपी पिता के खिलाफ गांव के लोगों की नाराजगी भी थी. पीड़िता की तरफ से उसकी भाभी ने थाना हैदरगंज में पीड़िता के पिता और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. करीब 2 साल तक गवाहों और सबूतों का दौर चलने के बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा दी है.

अयोध्या: जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में दो साल पूर्व रिश्तों का कत्ल करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई थी, जब एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी पिता को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है. वहीं इस शर्मनाक वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त को सबूतों के आधार पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली यह घटना 20 सितंबर 2018 को हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी.

बाप की हैवानियत की शिकार बेटी हुई थी गर्भवती

अयोध्या के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय ज्ञान प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 20 सितंबर 2018 को हैदरगंज के एक गांव में एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी के साथ अवैध तरीके से शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए दो अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त पीड़िता के पिता पर दोष सिद्ध पाया. वहीं इस मामले में अभियुक्त बनाए गए एक अन्य अभियुक्त को पीड़िता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य न दे पाने के कारण बाइज्जत बरी कर दिया है. बरी हुए अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश प्रताप सिंह ने बहस की. वहीं अपनी बेटी के साथ घृणित वारदात करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा देते हुए न्यायालय ने एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया है.

बेहद चर्चा में थी ये शर्मनाक घटना

आपको बता दें कि 20 सितंबर 2018 को यह घटना हुई थी और इस मामले के चर्चा में आने के बाद आरोपी पिता के खिलाफ गांव के लोगों की नाराजगी भी थी. पीड़िता की तरफ से उसकी भाभी ने थाना हैदरगंज में पीड़िता के पिता और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. करीब 2 साल तक गवाहों और सबूतों का दौर चलने के बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा दी है.

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