अयोध्या: राफेल विमान मामले पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. शुक्रवार को अयोध्या के एडीजे प्रथम न्यायालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका अयोध्या के सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने राफेल प्रकरण पर सरकार द्वारा दिए गए दस्तावेज को फर्जी बताने और पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.
8 अप्रैल को अपना पक्ष रखेंगे राहुल गांधी के अधिवक्ता
सोमवार को राहुल गांधी की ओर से उनका पक्ष रखने के लिए अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने वकालतनामा दाखिल किया और अगली तारीख पर जवाब देने के लिए समय मांगा है. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.
क्या है मामला
राहुल गांधी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने राफेल की खरीदारी के मामले पर लगे डॉक्यूमेंट को फर्जी बताया था. इसके साथ ही उन्होंने अपने एक दूसरे बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर अयोध्या के समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपने वकील विवेक सोनी के जरिए सीजेएम न्यायालय में याचिका दाखिल थी. सीजेएम न्यायालय ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राहुल गांधी ने अयोध्या में आकर ऐसा बयान नहीं दिया है. इसलिए यह प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं. इसके बाद याची मुरलीधर चतुर्वेदी ने एडीजे प्रथम के यहां निगरानी याचिका दाखिल की, जिसके बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी की गई है कि वह अपना पक्ष रखें.