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अमरोहा में सीएससी संचालकों ने निकाली जागरूकता रैली

अमरोहा में फसल बीमा कराने के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को जिले के गजरौला ब्लॉक से सीएससी संचालकों ने बाइक रैली का आयोजन किया. जिससे किसानों में जागरूकता बढ़े और वे फसलों को होने वाले नुकसान की भपाई के लिए फसल बीमा लाभ उठा सकें.

बाइक रैली
बाइक रैली
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Published : Dec 6, 2020, 3:29 PM IST

अमरोहा: फसल बीमा कराने के प्रति जिले के किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को गजरौला ब्लॉक से सीएससी संचालकों ने बाइक रैली का आयोजन किया. जिससे फसलों को नुकसान होने की स्थिति में फसल बीमा का लाभ उठा सकें.

केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी संचालकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों एवं नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली. एडीओ राजेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनपद के सरकारी केंद्रों के अलावा जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध है. रैली गजरौला ब्लॉक से आरंभ होकर विकास खंड की दर्जनों ग्राम पंचायतों से होते हुए ग्राम पंचायत भीकनपुर, शुमाली, रहीमपुर खालसा छाया में समाप्त हुई. रैली के दौरान जनपद के आसपास के इलाकों में इस योजना के तहत होने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया.

क्या है फसल बीमा

प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुआत की गई थी. फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है. जबकि 15 दिन के भीतर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती है. इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है. किसी भी किसान को फसल बीमा करने के लिए निकट के सीएससी केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, खसरा-खतौनी, फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर बीमा करा सकते हैं.

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, जल भराव, प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है. किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जायेगा, जिसमें कितनी राशि उसको देनी है, यह लिखा रहता है. किसान को फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता और बढ़ता है. सबसे कम 30 रुपये के भुगतान से बीमा शुरू है.

उसके अतरिक्त किसी को अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता है. फसल बीमा के लिये कोई भी किसान सीएससी केंद्र, कृषि विभाग, बैंक या नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते हैं. जिला प्रबंधक अयाज और नौशाद ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा जारी इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाना आरंभ हो चुका है. अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. इस मौके पर जन सेवा केंद्र संचालक राहुल मनोज, राकेश सुनील सहित अन्य संचालक उपस्थित रहे.

अमरोहा: फसल बीमा कराने के प्रति जिले के किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को गजरौला ब्लॉक से सीएससी संचालकों ने बाइक रैली का आयोजन किया. जिससे फसलों को नुकसान होने की स्थिति में फसल बीमा का लाभ उठा सकें.

केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी संचालकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों एवं नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता बाइक रैली निकाली. एडीओ राजेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनपद के सरकारी केंद्रों के अलावा जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध है. रैली गजरौला ब्लॉक से आरंभ होकर विकास खंड की दर्जनों ग्राम पंचायतों से होते हुए ग्राम पंचायत भीकनपुर, शुमाली, रहीमपुर खालसा छाया में समाप्त हुई. रैली के दौरान जनपद के आसपास के इलाकों में इस योजना के तहत होने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया.

क्या है फसल बीमा

प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुआत की गई थी. फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है. जबकि 15 दिन के भीतर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती है. इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है. किसी भी किसान को फसल बीमा करने के लिए निकट के सीएससी केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, खसरा-खतौनी, फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर बीमा करा सकते हैं.

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, जल भराव, प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है. किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जायेगा, जिसमें कितनी राशि उसको देनी है, यह लिखा रहता है. किसान को फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता और बढ़ता है. सबसे कम 30 रुपये के भुगतान से बीमा शुरू है.

उसके अतरिक्त किसी को अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता है. फसल बीमा के लिये कोई भी किसान सीएससी केंद्र, कृषि विभाग, बैंक या नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते हैं. जिला प्रबंधक अयाज और नौशाद ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा जारी इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाना आरंभ हो चुका है. अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. इस मौके पर जन सेवा केंद्र संचालक राहुल मनोज, राकेश सुनील सहित अन्य संचालक उपस्थित रहे.

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