अमेठी: सपा विधायक राकेश प्रताप (SP MLA Rakesh Pratap) की शिकायत पर अमेठी में एक संविदा कर्मी की डीएम ने संविदा समाप्त (Technical assistant contract terminated) कर दी. सपा विधायक ने शिकायत की था कि खड़ंजा मार्ग कागज में बनवा कर फर्जी भुगतान करा लिया गया था. इसकी जांच उपायुक्त श्रम रोजगार ने की. जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला अधिकारी ने संविदा कर्मी संविदा को समाप्त कर दिया.
जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड क्षेत्र जामों अंतर्गत ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ में तैनात तकनीकी सहायक रावेंद्र श्रीवास्तव को वित्तीय अनियमितता करने पर उनकी संविदा समाप्त कर दी गयी. जिलाधिकारी ने बताया कि गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के द्वारा शिकायत की गई थी कि विधानसभा के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ विकासखंड जामों में भूपेंद्र प्रताप सिंह के घर को आने जाने के लिए कच्चा रास्ता व गड्ढायुक्त रास्ता को बनवाए जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में कागजों में ही संपर्क मार्ग व खड़ंजा निर्माण का कार्य करवा कर फर्जी भुगतान करा लिया गया. इसकी जांच उपायुक्त श्रम रोजगार से कराई गई.
उपायुक्त श्रम रोजगार की जांच में मनरेगा वेबसाइट पर कार्य की वर्क आईडी जनरेट की गई. स्वीकृत कार्य की माप 200 मीटर तथा अनुमानित लागत 64000 रुपये है.एमआईएस पर श्रमांश मद में 61600 रुपये एवं सामग्री मद में 873500 रुपये, कुल 935100 रुपये का भुगतान किया गया है. तकनीकी सहायक द्वारा दो भिन्न मापांकन पुस्तिका प्रस्तुत की गई हैं. उन्होंने आगे बताया कि प्राक्कलन के सापेक्ष रुपये 871100 का अधिक भुगतान किया गया है, जो कूटरचना एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है. इसके साथ ही रावेंद्र श्रीवास्तव तकनीकी सहायक दिनांक 20 अप्रैल से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं. खंड विकास अधिकारी जामों द्वारा उक्त तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था.
तकनीकी सहायक को अपना पक्ष साक्ष्यों सहित तीन दिवस में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था. समयावधि बीत जाने के बाद भी तकनीकी सहायक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. तकनीकी सहायक द्वारा शासकीय दस्तावेजों दो भिन्न मापांकन पुस्तिका का प्रयोग करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया था. खंड विकास अधिकारी जामों द्वारा रावेंद्र श्रीवास्तव तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ द्वारा मापांकन पुस्तिका बदलने एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करने के लिए दोषी सिद्ध किया गया है. दोषी पाए गए तकनीकी सहायक रावेंद्र श्रीवास्तव की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है.
ये भी पढ़ें- लखनऊ में युवती से रेप, पीड़िता और उसके पिता को लाठी-डंडों से पीटा