प्रयागराज: एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव पर लगे मुकदमें की सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है. बिहार के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने के साथ ही जमानत की अर्जी पेश की. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत दाखिल कर रिहा कर दिया.
26 साल पुराने इस मुकदमे में अभियुक्तों के गैरहाजिर वारंट और कुर्की वारंट का आदेश दिया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष कोर्ट के जज पवन कुमत तिवारी ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, एसपीओ हरि ओंकार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेश शुक्ला को सुनकर यह जमानत अर्जी मंजूर की गई है.
दरअसल घटना 8 नवंबर 1993 की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की है. सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर आरोप लगा है कि चुनाव के समय कुछ लोगों ने सभा में आकर गड़बड़ी करने कोशिश की. जिसमें से 127 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.
सांसद की ओर से अर्जी पेश करते हुए कहा गया है कि अगली सुनवाई में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच सके. इसलिए इस बार की सुनवाई में पेश होकर सुनवाई में सहयोग कर रहे हैं.