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पूजा शकुन पांडेय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, निरस्त हो सकती है मिली जमानत

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Published : Jun 9, 2022, 3:57 PM IST

अलीगढ़ में गांधी जी के पुतले को टॉय पिस्टल से गोली मारने के आरोप में वर्ष 2019 में पूजा शकुन पांडेय पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पूजा शकुन पांडेय जमानत पर जेल से बाहर भी आई थी, लेकिन जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर भड़काऊ टिप्पणी को लेकर पूजा शकुन पांडेय की जमानत को निरस्त हो सकती है.

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पूजा शकुन पांडे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अलीगढ़: जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध की मांग करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. वहीं, पुराने मामले को लेकर मिली जमानत भी निरस्त हो सकती है. गांधी जी के पुतले को टॉय पिस्टल से गोली मारने के आरोप में वर्ष 2019 में पूजा शकुन पांडेय पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

इस मामले में पूजा शकुन पांडेय जमानत पर जेल से बाहर आईं. लेकिन भड़काऊ टिप्पणी को लेकर अब पूजा शकुन पांडेय की जमानत को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. थाना गांधी पार्क पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पूजा की जमानत को निरस्त करने के लिए जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में आवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई 24 जून को होनी है.

वर्ष 2019 में गांधी जी की पुण्यतिथि पर टॉय पिस्टल से पूजा शकुन पांडेय ने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस मामले में डॉ पूजा शकुन पांडेय समेत 12 लोगों के खिलाफ थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया था.

इसे भी पढ़े-हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार, महात्मा गांधी के पुतले को मारी थी गोली

इस मामले में पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया था, लेकिन जुमे की नमाज को लेकर पूजा शकुन पांडेय ने विवादित बयान देकर जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया. इसमें पूजा शकुन पांडेय ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इस मामले में थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं थाना गांधी पार्क पुलिस ने कोर्ट में राज्य की तरफ से जमानत को निरस्त करने का आवेदन दिया है.

गौरतलब है कि, जुमे की नमाज को लेकर दिए विवादित बयान मैं पूजा शकुन पांडेय के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है. जिस पर सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की गई है. हालांकि पूजा शकुन पांडेय पर पुलिस रिकॉर्ड में चार मुकदमे भी दर्ज हैं.

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अलीगढ़: जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध की मांग करने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय उर्फ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. वहीं, पुराने मामले को लेकर मिली जमानत भी निरस्त हो सकती है. गांधी जी के पुतले को टॉय पिस्टल से गोली मारने के आरोप में वर्ष 2019 में पूजा शकुन पांडेय पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

इस मामले में पूजा शकुन पांडेय जमानत पर जेल से बाहर आईं. लेकिन भड़काऊ टिप्पणी को लेकर अब पूजा शकुन पांडेय की जमानत को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. थाना गांधी पार्क पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पूजा की जमानत को निरस्त करने के लिए जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में आवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई 24 जून को होनी है.

वर्ष 2019 में गांधी जी की पुण्यतिथि पर टॉय पिस्टल से पूजा शकुन पांडेय ने महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी थी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस मामले में डॉ पूजा शकुन पांडेय समेत 12 लोगों के खिलाफ थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया था.

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इस मामले में पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया था, लेकिन जुमे की नमाज को लेकर पूजा शकुन पांडेय ने विवादित बयान देकर जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया. इसमें पूजा शकुन पांडेय ने राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इस मामले में थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं थाना गांधी पार्क पुलिस ने कोर्ट में राज्य की तरफ से जमानत को निरस्त करने का आवेदन दिया है.

गौरतलब है कि, जुमे की नमाज को लेकर दिए विवादित बयान मैं पूजा शकुन पांडेय के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है. जिस पर सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की गई है. हालांकि पूजा शकुन पांडेय पर पुलिस रिकॉर्ड में चार मुकदमे भी दर्ज हैं.

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