अलीगढ़: जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीजी जेल ने की गाइडलाइन जारी की है. अब जेल के कर्मचारियों के साथ-साथ जेल सुपरिटेंडेंट भी स्मार्ट वॉच नहीं पाएंगे. जेल में प्रवेश के दौरान जिला कारागार में तैनात पुलिसकर्मियों की चेकिंग की जाएगी. इसको जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है. आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश की सभी जेलों के लिए जारी किए गए पत्र में लिखा है कि जेल में अक्सर समय देखने के दृष्टिगत अधिकता अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा मैनुअल वॉच के स्थान पर स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड का प्रयोग किया जा रहा है. ये ऐसे डिवाइस है जो मोबाइल से कनेक्ट होकर मोबाइल के रूप में इस्तेमाल होते है इसीलिए आदेश दिया गया है कि कारागार में आने वाले किसी भी व्यक्ति (बाहरी आगंतुक/कारागार अधिकारियों कर्मचारियों) द्वारा स्मार्ट वॉच/ स्मार्ट बैंड को विजिट करने से पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है.
पहले यह आदेश उन लोगों के लिए मान्य था जो कि जेल में बंद है या फिर कोई बाहर से मुलाकात करने आया है. अब इस आदेश का पालन जेल के अधिकारी और कर्मचारियों को भी करना होगा. डीजी जेल द्वारा यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जिलों से कई बार इस तरीके की खबरें भी सामने आई है कि अपराधियों के पास मोबाइल तक पहुंच गए और जेल में रहने के बावजूद भी बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया गया है. हालांकि, बात अलीगढ़ जिला कारागार की जाए, तो अभी तक अलीगढ़ जिला कारागार में बंद किसी भी बंदी द्वारा अपराधिक घटनाएं नहीं की गई है.
जेल सुपरिटेंडेंट बृजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कल डीजी जेल का आदेश प्राप्त हुआ था. इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करते हुए जेल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है. नोटिस में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जेल में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएगा क्योंकि यह सभी उपकरण मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं. आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
यह भी पढ़ें:Exam Center In Jail: यूपी के जेलों में 170 परीक्षार्थी दे रहे बोर्ड की परीक्षा