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अलीगढ़ : चाकू के 14 वार झेल कर छात्रा ने बचाई थी अस्मत, आरोपी के लिए फांसी की मांग

जनपद में 12 वीं की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई थी. विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता पर चाकू से वार कर दिया. जिला सेशन कोर्ट में इस केस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है. 18 मई को केस का अंतिम फैसला सुनाया जाना है.

छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास.
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Published : May 17, 2019, 4:31 PM IST

अलीगढ़ : चाकू के 14 वार झेल कर एक दरिंदे से अपनी अस्मत की रक्षा करने वाली साहसी छात्रा को अब इंसाफ मिलेगा. अलीगढ़ की सेशन कोर्ट शनिवार को इस केस में अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि, इस बहादुर छात्रा को जिला प्रशासन व सरकार ने नजरअंदाज कर दिया. सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से छात्रा के हौसलों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला है. इसके इतर गैर-सरकारी संगठनों ने छात्रा को सम्मान दिया है.

छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के केस की सुनवाई करेगा अलीगढ़ सेशन कोर्ट.
क्या है पूरा मामला
  • अकराबाद के गांव कासिमपुर पड़ाव में 24 दिसंबर 2015 को 12वीं की नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया.
  • नाबालिग छात्रा खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी इसी दौरान देवेश नामक युवक ने छात्रा को दबोच लिया और दुष्कर्म की कोशिश की.
  • छात्रा के विरोध करने पर युवक ने उस पर चाकू से प्रहार कर दिया.
  • कुल 14 वार करने के बाद आरोपी युवक छात्रा को मरा समझकर फरार हो गया.
  • छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने बाद में आरोपी को दबोच लिया.
  • एक चश्मदीद गवाह के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट समेत अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की जमानत रद्द की गई.
  • हाईकोर्ट ने छह माह के अंदर केस के निस्तारण के आदेश दिए.
  • पीड़ित छात्रा ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की.

छात्रा के शरीर पर चाकू के 14 जख्म आए थे और वह नौ दिन अस्पताल में भर्ती रही थी. वहीं सेशन कोर्ट के बाद 26 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी. इस केस में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और बहस भी पूरी हो गई है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्यों की पुष्टि कर दी है. 18 मई को इस केस पर अंतिम फैसला सुनाया जाना है.
- वीरपाल सिंह जादौन, पीड़िता के वकील

अलीगढ़ : चाकू के 14 वार झेल कर एक दरिंदे से अपनी अस्मत की रक्षा करने वाली साहसी छात्रा को अब इंसाफ मिलेगा. अलीगढ़ की सेशन कोर्ट शनिवार को इस केस में अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि, इस बहादुर छात्रा को जिला प्रशासन व सरकार ने नजरअंदाज कर दिया. सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से छात्रा के हौसलों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला है. इसके इतर गैर-सरकारी संगठनों ने छात्रा को सम्मान दिया है.

छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के केस की सुनवाई करेगा अलीगढ़ सेशन कोर्ट.
क्या है पूरा मामला
  • अकराबाद के गांव कासिमपुर पड़ाव में 24 दिसंबर 2015 को 12वीं की नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया.
  • नाबालिग छात्रा खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी इसी दौरान देवेश नामक युवक ने छात्रा को दबोच लिया और दुष्कर्म की कोशिश की.
  • छात्रा के विरोध करने पर युवक ने उस पर चाकू से प्रहार कर दिया.
  • कुल 14 वार करने के बाद आरोपी युवक छात्रा को मरा समझकर फरार हो गया.
  • छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने बाद में आरोपी को दबोच लिया.
  • एक चश्मदीद गवाह के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट समेत अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की जमानत रद्द की गई.
  • हाईकोर्ट ने छह माह के अंदर केस के निस्तारण के आदेश दिए.
  • पीड़ित छात्रा ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की.

छात्रा के शरीर पर चाकू के 14 जख्म आए थे और वह नौ दिन अस्पताल में भर्ती रही थी. वहीं सेशन कोर्ट के बाद 26 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी. इस केस में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और बहस भी पूरी हो गई है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्यों की पुष्टि कर दी है. 18 मई को इस केस पर अंतिम फैसला सुनाया जाना है.
- वीरपाल सिंह जादौन, पीड़िता के वकील

Intro:अलीगढ़ : चाकू के 14 वार झेल कर एक दरिंदे से अपनी अस्मत की रक्षा करने वाली साहसी छात्रा को अब इंसाफ मिलेगा.अलीगढ़ की सेशन कोर्ट कल फैसला सुनाएगी. लेकिन इस बहादुर छात्रा को जिला प्रशासन व सरकार ने नजरअंदाज कर दिया. सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से छात्रा के हौसलों को जो सम्मान मिलना चाहिए था. वह अभी तक नहीं मिला. यह जरूर है कि गैर सरकारी संगठनों ने छात्रा को सम्मान दिया है.


Body:अकराबाद के गांव कासिमपुर पड़ाव में 24 दिसंबर 2015 को 12वीं की नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया .नाबालिग छात्रा खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी . वहीं पर देवेश ने छात्रा को दबोच लिया और दुष्कर्म की कोशिश की . जब छात्रा ने विरोध किया तो चाकू से प्रहार कर दिया. छात्रा को मरा जान कर फरार हो गया. लेकिन बाद में पकड़ा गया. पीड़ित पक्ष के वकील वीरपाल सिंह यादव ने बताया कि छात्रा के शरीर पर चाकू के 14 जख्म आए थे और नौ दिन अस्पताल में भर्ती रही. वहीं सेशन कोर्ट के बाद 26 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी और 6 महीने में केस निस्तारण के आदेश दिए. इस चर्चित केस में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और बहस भी पूरी हो गई है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने की साक्ष्यों की पुष्टि कर दी है.


Conclusion:पीड़ित छात्रा ने बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की. जब विरोध किया तो चाकू निकालकर शरीर पर कई वार कर दिए. छात्रा ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है . 14 वार सह कर छात्रा ने साहस का परिचय दिया. लेकिन आंखों पर पट्टी बांधे जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बनकर बैठा रहा. पीड़ित के वकील ने बताया कि वीभत्स हत्या का प्रयास किया गया. ऐसी बहादुर छात्रा का कोई प्रमाण नहीं है . इसने अपनी अस्मत बचाई है . लेकिन खेद जनक है कि छात्रा के साहस को प्रोत्साहित नहीं किया गया. जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने.

बाइट- पीड़ित छात्रा
बाइट- वीरपाल सिंह जादौन, पीड़िता के वकील

आलोक सिंह , अलीगढ़
9837830535
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