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अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से की शिकायत, कहा- एक ही तहरीर पर दो एफआईआर, गिरफ्तारी भी गलत - Former IPS Amitabh Thakur

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को शिकायत पत्र देकर अलीगढ़ पुलिस की शिकायत की है. कहा है कि पुलिस ने एक ही तहरीर पर दो मुकदमे दर्ज किए.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 28, 2023, 7:02 PM IST

अलीगढ़ : आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की है कि अलीगढ़ में पुलिस ने एक ही तहरीर पर दो FIR दर्ज की . दो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धाराओं में गिरफ्तारी हुई. तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम है, उसकी बजाय गिरफ्तारी दूसरे व्यक्ति की हुई है.

अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को भेजे शिकायत पत्र में गभाना थाने में 11 नवंबर को दर्ज हुई एफआईआर 440/2023 और 14 दिसंबर 2023 को दर्ज मुकदमे 471/2023 की प्रति भी प्रस्तुत की है. अमिताभ ठाकुर ने शिकायती पत्र में कहा है कि 11 नवंबर की तहरीर में दरोगा अजहर हसन ने विकास पुत्र विनोद को महरवाल पुल के पास छेड़खानी पर पकड़े जाने का दावा किया है. एफआईआर में अभियुक्त का नाम भी विकास है, जिसकी गिरफ्तारी की गई. 14 दिसंबर की तहरीर में भी उसी दरोगा अजहर हसन ने विकास पुत्र विनोद को उसी महरवाल पुल से छेड़खानी में पकड़े जाने की बात लिखी है, पर एफआईआर में अभियुक्त का नाम जफरुद्दीन पुत्र राशिद है. जिसे छेड़खानी जुआ अधिनियम में गिरफ्तार दिखाया गया है.

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पुलिस ने थाने में बैठे-बैठे ये फर्जी कार्यवाहियां की हैं. अन्यथा यह संभव नहीं था कि छेड़खानी की तहरीर पर जफरुद्दीन को जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता. उन्होंने इसे फर्जी पुलिस कार्रवाई का गंभीर उदाहरण बताते हुए डीजीपी से इसकी जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में क्षेत्राधिकारी गभाना आरके सिसौदिया ने बताया कि गलती से यह कॉपी पेस्ट हो गया है. कहा कि चार्जशीट बाद में लगाई गई, जो बिल्कुल सही है. इस घटना को लेकर फैक्ट चेक कराए जा रहे हैं.

अलीगढ़ : आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की है कि अलीगढ़ में पुलिस ने एक ही तहरीर पर दो FIR दर्ज की . दो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धाराओं में गिरफ्तारी हुई. तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम है, उसकी बजाय गिरफ्तारी दूसरे व्यक्ति की हुई है.

अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को भेजे शिकायत पत्र में गभाना थाने में 11 नवंबर को दर्ज हुई एफआईआर 440/2023 और 14 दिसंबर 2023 को दर्ज मुकदमे 471/2023 की प्रति भी प्रस्तुत की है. अमिताभ ठाकुर ने शिकायती पत्र में कहा है कि 11 नवंबर की तहरीर में दरोगा अजहर हसन ने विकास पुत्र विनोद को महरवाल पुल के पास छेड़खानी पर पकड़े जाने का दावा किया है. एफआईआर में अभियुक्त का नाम भी विकास है, जिसकी गिरफ्तारी की गई. 14 दिसंबर की तहरीर में भी उसी दरोगा अजहर हसन ने विकास पुत्र विनोद को उसी महरवाल पुल से छेड़खानी में पकड़े जाने की बात लिखी है, पर एफआईआर में अभियुक्त का नाम जफरुद्दीन पुत्र राशिद है. जिसे छेड़खानी जुआ अधिनियम में गिरफ्तार दिखाया गया है.

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पुलिस ने थाने में बैठे-बैठे ये फर्जी कार्यवाहियां की हैं. अन्यथा यह संभव नहीं था कि छेड़खानी की तहरीर पर जफरुद्दीन को जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता. उन्होंने इसे फर्जी पुलिस कार्रवाई का गंभीर उदाहरण बताते हुए डीजीपी से इसकी जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में क्षेत्राधिकारी गभाना आरके सिसौदिया ने बताया कि गलती से यह कॉपी पेस्ट हो गया है. कहा कि चार्जशीट बाद में लगाई गई, जो बिल्कुल सही है. इस घटना को लेकर फैक्ट चेक कराए जा रहे हैं.

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