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अलीगढ़: DM ने होटल किया अधिग्रहित, चिकित्सक-पैरामेडिकल स्टाफ होंगे क्वारंटाइन

यूपी के अलीगढ़ डीएम ने कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए एक होटल अधिग्रहित किया है. अधिग्रहित होटल में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा.

vikas hotel
विकास होटल
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Published : Apr 3, 2020, 11:55 PM IST

अलीगढ़: कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए डीएम ने होटल को अधिग्रहित किया है. अधिग्रहित होटल में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा. कोरोना महामारी, छुआ छूत के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने की बात कही जा रही है.

इस संबंध में क्वारंटाइन करने के लिए आवासीय परिसर को अधिग्रहित किया गया है. जिसमें लॉकडाउन के दौरान संक्रमित पाए गए व्यक्तियों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 2 पर धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण विकास होटल, रामघाट रोड अलीगढ़ को मानव संसाधन प्रबंधन, फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं सभी उपकरणों और सामग्री सहित संक्रमण से बचाव के साथ इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिग्रहित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय परिसर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्वारंटाइन और चिकित्सा के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होंगें. इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

अलीगढ़: कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए डीएम ने होटल को अधिग्रहित किया है. अधिग्रहित होटल में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा. कोरोना महामारी, छुआ छूत के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने की बात कही जा रही है.

इस संबंध में क्वारंटाइन करने के लिए आवासीय परिसर को अधिग्रहित किया गया है. जिसमें लॉकडाउन के दौरान संक्रमित पाए गए व्यक्तियों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाएगा. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 2 पर धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण विकास होटल, रामघाट रोड अलीगढ़ को मानव संसाधन प्रबंधन, फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं सभी उपकरणों और सामग्री सहित संक्रमण से बचाव के साथ इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिग्रहित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय परिसर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्वारंटाइन और चिकित्सा के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होंगें. इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

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