ETV Bharat / state

दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 5 को सुनाई फांसी की सजा

etv bharat
दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 5 को सुनाई फांसी की सजा
author img

By

Published : Apr 25, 2022, 6:51 PM IST

Updated : Apr 25, 2022, 7:54 PM IST

18:43 April 25

अलीगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे तृतीय कोर्ट ने वर्ष 2015 के दोहरे हत्याकांड मामले में सोमवार को 5 पांच लोगों को दोषी ठहराया. कोर्ट ने इन 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 5 को सुनाई फांसी की सजा

गौरतलब है कि अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र में शाहजमाल महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, देहली गेट के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे निवासी महमूद नगर रोरावर में एक शादी समारोह में गए थे. इस दौरान समारोह में डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था.

आरोप है कि नौशे के मुंह में हथियार घूसकर गोली मारी गई थी और चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. घटना के बाद हमलावर शवों को गली की नाली में फेंककर फरार हो गए थे. इस वारदात के बाद नौशे के बेटे राजा ने मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में हमदर्द नगर सिविल लाइंस के एक अधिवक्ता गयासुद्दीन पर जमीनी विवाद में रुपए देकर हत्या कराने का आरोप लगाया था.

इसमें आसिफ, एहसान, वकील, कफिल व भूरा को नामजद आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी बनाया है, जिसमें कपिल, भूरा, आसिफ ठाकुर, एहसान, अमित ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि वकील गयासुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने दी है.

इसे पढे़ं- जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर ध्यान दें अफसर: सीएम योगी

18:43 April 25

अलीगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे तृतीय कोर्ट ने वर्ष 2015 के दोहरे हत्याकांड मामले में सोमवार को 5 पांच लोगों को दोषी ठहराया. कोर्ट ने इन 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 5 को सुनाई फांसी की सजा

गौरतलब है कि अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र में शाहजमाल महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, देहली गेट के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे निवासी महमूद नगर रोरावर में एक शादी समारोह में गए थे. इस दौरान समारोह में डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था.

आरोप है कि नौशे के मुंह में हथियार घूसकर गोली मारी गई थी और चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. घटना के बाद हमलावर शवों को गली की नाली में फेंककर फरार हो गए थे. इस वारदात के बाद नौशे के बेटे राजा ने मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में हमदर्द नगर सिविल लाइंस के एक अधिवक्ता गयासुद्दीन पर जमीनी विवाद में रुपए देकर हत्या कराने का आरोप लगाया था.

इसमें आसिफ, एहसान, वकील, कफिल व भूरा को नामजद आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी बनाया है, जिसमें कपिल, भूरा, आसिफ ठाकुर, एहसान, अमित ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि वकील गयासुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने दी है.

इसे पढे़ं- जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर ध्यान दें अफसर: सीएम योगी

Last Updated : Apr 25, 2022, 7:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.