गौरतलब है कि अलीगढ़ जिले के देहली गेट थाना क्षेत्र में शाहजमाल महमूद नगर में 24 जुलाई 2015 को एक शादी समारोह के दौरान 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, देहली गेट के शाहजमाल निवासी चंदा और लाल मस्जिद खैर रोड निवासी नौशे निवासी महमूद नगर रोरावर में एक शादी समारोह में गए थे. इस दौरान समारोह में डांस करते समय दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था.
आरोप है कि नौशे के मुंह में हथियार घूसकर गोली मारी गई थी और चंदा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. घटना के बाद हमलावर शवों को गली की नाली में फेंककर फरार हो गए थे. इस वारदात के बाद नौशे के बेटे राजा ने मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में हमदर्द नगर सिविल लाइंस के एक अधिवक्ता गयासुद्दीन पर जमीनी विवाद में रुपए देकर हत्या कराने का आरोप लगाया था.
इसमें आसिफ, एहसान, वकील, कफिल व भूरा को नामजद आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी बनाया है, जिसमें कपिल, भूरा, आसिफ ठाकुर, एहसान, अमित ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि वकील गयासुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी ने दी है.
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