अलीगढ़ : कासिमपुर पावर हाउस में हुए बहुचर्चित बीजेपी नेता यशपाल सिंह चौहान व उनके भाई अनिल चौहान की हत्या के मामले में 9 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. मंगलवार को यह फैसला जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने सुनाया. दोषियों को सजा सुनाए जाने के लिए 15 जून बुधवार की तारीख नियत की गई है.
एक दशक पुराने इस दोहरे हत्याकांड के निर्णय के दौरान अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे. अदालत के बाहर मौजूद दोषियों के परिचितों व परिजनों मायूसी छा गई. अदालत के आदेश पर दोषी करार दिए गए सभी 9 आरोपी हिरासत में लेकर जेल भेज दिए गए. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, जवां थाने में तीन मार्च 2011 को मूल रूप से हरदुआगंज क्षेत्र के गांव बड़ागांव उखलाना निवासी सतीश चौहान की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था.
इसमें आरोप था कि उनके बड़े भाई व बरौली सीट से भाजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान उनके भाई अनिल चौहान और सतीश चौहान, 2 भतीजे संकेत व पुष्पेंद्र, परिवार के सदस्य प्रदीप, गाड़ी चालक शिवकुमार संग कासिमपुर पावर हाउस की पीएनबी शाखा में 3 मार्च 2011 की दोपहर में रुपये निकालने गए थे.
दोपहर करीब 1:30 बजे बैंक से निकलते समय इन सभी पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. हमले में गोली लगने से 40 वर्षीय अनिल चौहान की मौके पर मौत हो गई, जबकि यशपाल सिंह चौहान (55वर्षीय), भतीजे पुष्पेंद्र व संकेत के अलावा एक राहगीर विवेक जख्मी हुआ था. वारदात में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था. इसके बाद अस्पताल में यशपाल सिंह चौहान को मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल न्यायालय ने घटना में शामिल 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है.