आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों को पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इसका पालन आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को कराना है. एडीए ने 500 मीटर की परिधि में संचालित सभी व्यवसायिक गतिविधियों के सर्वे के लिए 24 कर्मचारियों की टीम उतार दी है. बीते दिनों में एडीए ने एक के बाद एक चार नोटिस जारी किए. इससे ताजमहल के आसपास व्यवसायिक गतिविधि से जुड़ी 30 हजार की आबादी दहशत में हैं. क्योंकि, एडीए के हर नोटिस से होटल संचालक, होटल कर्मचारी, रेस्टोरेंट संचालक, कर्मचारी, हैंडीक्राफ्ट शोरूम मालिक, कर्मचारी, दुकानदारों के साथ ही स्थानीय लोगों की धड़कने बढ़ गई हैं. हर आदेश में लोगों को अपनी रोजी-रोटी पर संकट आने का डर सता रहा है. क्योंकि, एडीए ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की अंतिम डेट 17 अक्टूबर जारी की है.
बता दें कि 26 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद एडीए को आदेश दिया कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगाएं. इस क्षेत्र में दर्जनों हैंडीक्राफ्ट शोरूम, सैंकड़ों दुकानें, दर्जनों रेस्टोरेंट और होटल्स बने हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगने से 10 हजार प्रतिष्ठान के करीब 30 हजार लोगों की आजीविका का साधन छिन जाएगा.
एडीए का नोटिस नंबर एक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए की ओर से 27 सितंबर 2022 को पहला नोटिस जारी किया गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि के चिह्नाकन की बात कही गई. इसके तहत यहां पर सर्वे करने का नोटिस जारी किया गया.
एडीए का नोटिस नंबर दो
एडीए ने 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए ताजमहल की बाउंड्री के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि का सर्वे करने के लिए टीम का गठन किया. कहा कि 500 मीटर के दायरे को 12 जोन में बांटा. एडीए ने चार सहायक अभियंता, आठ अवर अभियंता और आठ सुपरवाइजर को सर्वे की जिम्मेदारी दी.
एडीए नोटिस नंबर तीन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए एडीए ने एक अक्टूबर 2022 को ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि से व्यवसायिक गतिविधि हटाने की अंतिम डेट लाइन भी जारी की. इसके तहत एडीए ने 500 मीटर की परिधि से 17 अक्टूबर तक व्यवसायिक गतिविधि बंद कराकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का नोटिस जारी किया. इसमें व्यवसायिक गतिविधि हटाने के दौरान पुलिस फोर्स साथ रहने की भी बात कही गई.
एडीए का नोटिस नंबर चार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन और सर्वे को लेकर एक अक्टूबर 2022 को एडीए ने एक आदेश जारी किया. इसके मुताबिक, एडीए ने ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त लोगों को निर्देश जारी किया कि वे अब नया माल न रखीदें. जो भी दुकानदार नया माल लेकर आएगा. उसे एडीए और पुलिस मिलकर रोकेंगे.
केंद्रीय मंत्री ने दी मीठी गोली
दुकानदार अदनान शेख का कहना है कि एडीए को हमें और समय देना चाहिए, जिससे हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकें. दुकानदार शाहनवाज खान ने बताया कि अपनी पीड़ा को लेकर केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिले थे. उन्होंने हमारी समस्या को लेकर मीठी गोली दी है. सुप्रीम कोर्ट बंद है. ऐसे में हम कैसे अपना पक्ष जल्द रख सकें.
करेंगे अनशन, लगाएंगे काले झंडे
दुकान पर सुनीता सारस्वत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो हमारे लिए बेहद ही घातक है. जब हमारी रोटी नहीं रहेगी तो हम कैसे परिवार का पालन-पोषण करेंगे. तमाम ऐसे दुकानदार हैं, जिन्होंने लोन लेकर दुकान को बनवाया है और जब रोजी-रोटी छिन जाएगी तो फिर वह कैसे लोन चुकता करेंगे. उन्हें तो फांसी लगानी पड़ेगी. ताजगंज बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश सोनकर ने बताया कि सभी दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही हम लोग मंथन कर रहे हैं कि एडीए की इस कार्रवाई के विरोध में अनशन करें. हम शांतिपूर्वक अनशन करेंगे. दुकानदार राकेश अग्रवाल ने बताया कि हम लोग मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे. इसके लिए सब एकजुट हैं और विरोध प्रदर्शन में पूरे बाजार में काले झंडे लगाएंगे. इसके बाद भी अगर हमारी मांग को नहीं माना गया या हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे.
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एडीए का सिर्फ व्यवसायिक गतिविधि बंद करने का लक्ष्य
एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए जिला स्तरीय कमेटी में ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि हटाने पर एक राय बनी है. इस पर एडीए की टीम सर्वे कर रही है. एडीए ने 17 अक्टूबर तक यह कार्य करने की तिथि तय की है. इसके मुताबिक ही चिह्नित दुकान और संस्थानों पर नोटिस लगाए जा रहे हैं. एडीए की मुहिम अभी 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि बंद कराने की है.