आगरा: जहां एक तरफ 2000 के नोटों को आरबीआई ने वापस लेने का फैसला किया है. वहीं, आगरा में 100 रुपये के नकली नोट आ गए हैं. इसलिए आरबीआई ने आगरा में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ जाली नोट जमा करने का मुकदमा रकाबगंज थाने में दर्ज कराया है.
दरअसल, कानपुर में आरबीआई के दावा अनुभाग, निर्गम विभाग के प्रबंधक ने आगरा पुलिस से शिकायत की. जिसमें लिखा कि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में अन्य बैंकों की करेंसी चेस्ट से जाली नोट अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं. ये जाली नोट का मुद्रण और और परिचालन आईपीसी की धारा 489- ए से 489-ई तक अपराध की श्रेणी में आता है. जिन बैंकों की ब्रांचों में जाली (नकली) नोट आरबीआई में पहुंच रहे हैं. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना आरबीआई की जिम्मेदारी है. इसलिए आगरा से भी अप्रैल-2023 में जाली नोट आरबीआई में पहुंचे हैं. इन बैंकों की लिस्ट के साथ मुकदमा दर्ज करने को शिकायत भेजी है. जिस पर एफआईआर दर्ज करें.
आगरा पुलिस को सौंपी लिस्ट: आरबीआई (कानपुर) कार्यालय के दावा अनुभाग निर्गम विभाग के प्रबंधक का कहना है कि हर शाखा के थाना की जानकारी नहीं है. इसलिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की आगरा शाखाओं की लिस्ट नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट पर अपलोड की. जिनका यूनिक रिफरेंस नंबर रकाबगंज थाना आया है. इस पर रकाबगंज में शिकायत भेजी है. जिसमें लिखा है कि 100-100 रुपये के छह जाली नोट आरबीआई में आए हैं. अन्य जाली नोट के जानकारी की जा रही है.
मशीन के बाद भी खा गए चकमा: बता दें कि जाली नोट की पहचान के लिए बैंक के पास पहले से मशीन लगी हैं. जिससे नकली नोट तत्काल पकड़ में आएं. इसके बावजूद कर्मचारी चकमा खा रहे हैं या कुछ और है. बैंक कर्मचारी 2000 और 500 के नोटों पर ही अधिक ध्यान देते हैं. 100 और 50 रुपये जमा करते समय कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं. या जाली नोट मशीन के माध्यम से जमा नहीं कराए गए हों.
जांच में जुटी पुलिस: डीसीपी सिटी जोन विकास कुमार ने बताया कि आरबीआई अधिकारी की शिकायत पर रकाबगंज थाना में अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आरबीआई से मिली जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: AMU के सुरक्षाकर्मियों की हड़ताल, तीन महीने से नहीं मिला वेतन