आगरा: जिले में मरीजों पर 'मौत वाली मॉकड्रिल' करने वाले पारस हॉस्पिटल पर सरकारी ताला लटक गया है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है. मगर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. लाइसेंस के दस्तावेज में हॉस्पिटल का नाम पारस है. मगर, उस पर लगे बोर्ड पर 'श्री पारस हॉस्पिटल' नाम है. हॉस्पिटल के नाम के साथ ही दो अलग-अलग भवन में एक ही नाम से हॉस्पिटल का संचालन हो गया है. जो अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए गले की फांस बन रहा है. ईटीवी भारत ने ऐसे ही तमाम सवाल को लेकर सीएमओ डॉ. आरसी पाण्डेय से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जिसमें सीएमओ ने कहा कि, पारस हॉस्पिटल के मामले में हर पहलू पर छानबीन चल रही है.
यह 'मौत वाली मॉकड्रिल' वाले वीडियो से पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन बुरी तरह से फंस गए हैं. हॉस्पिटल पर मेहरबानी करने वाले जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब अपनी-अपनी गर्दन निकालने में लगे हुए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा हुआ. इस मामले में डॉ. अरिंजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और हॉस्पिटल सील भी हो गया.
सीएमओ डॉ. आरसी पाण्डेय- स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों में हॉस्पिटल का नाम पारस हॉस्पिटल है. हर तरह की एनओसी भी इसी नाम से है. जिस पर हॉस्पिटल का लाइसेंस बहाल किया गया था.
सवाल- क्या पहले भी हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित हुआ था ?
सीएमओ डॉ. आरसी पाण्डेय- 17 अप्रैल 2020 को भी महामारी एक्ट के तहत हॉस्पिटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. उस समय भी पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित किया गया था. जांच रिपोर्ट के बाद पर हॉस्पिटल के लाइसेंस को बहाल किया गया.
सवाल- लाइसेंस निरस्त या निलंबन किया गया ?
सीएमओ डॉ. आरसी पांडेय- 'मौत वाली मॉक ड्रिल' के मामले में पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जो अस्थाई है. जांच रिपोर्ट के बाद इस बारे में अलग कार्रवाई होगी. पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है. इसके साथ ही हॉस्पिटल संचालक डॉ. अरिंजय जैन को नोटिस देकर एसीएमओ डॉ. वीरेंद्र भारती और एसीएमओ डॉ. संजीव वर्मन को जांच दी है. दो सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी.
सवाल- क्या एक लाइसेंस पर दो हॉस्पिटल संचालित करना संभव है ?
सीएमओ डॉ. आरसी पाण्डेय- एक लाइसेंस पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल संचालित किया जा सकता है. अगर एक लाइसेंस पर दो भवनों में हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं तो यह नियम के खिलाफ है. इस बिंदु पर भी हम पारस हॉस्पिटल के मामले में जांच कर रहे हैं. इसमें यह भी शामिल है कि, क्या पारस हॉस्पिटल दो भवनों में संचालित हो रहा था ?
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यह था मामला
बता दें कि, आगरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन के 7 जून को चार वीडियो वायरल हुए. जिसमें डॉ. अरिंजय जैन हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 मरीजों के पर की गई ऑक्सीजन हटाने की 'मॉकड्रिल' की बात कर रहे हैं. यह 'मौत वाली मॉकड्रिल' 26 अप्रैल-2021 को हुई थी. तब हॉस्पिटल में 96 मरीज भर्ती थे. ऑक्सीजन न मिलने से 22 मरीजों का शरीर नीला पड़ गया था.
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