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पंचायत का तुगलकी फरमान: छेड़छाड़ पर 10 जूते मारने की सुनाई सजा - आगरा की खबर

यूपी के आगरा में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है. पंचायत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को 10 जूता मारने और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

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पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान
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Published : Dec 26, 2019, 2:11 PM IST

आगरा: जनपद की एत्मादपुर विधानसभा के थाना खंदौली के गांव में विवाहिता के साथ घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की. मामला गांव की पंचायत में निपटा दिया गया. मामला जब पंचायत में पहुंचा तो पंचों ने आरोपी को पांच पत्नी और पांच उसके पति द्वारा जूते मारने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया. इसके बाद आरोपी के परिजनों ने उसे गांव से बाहर भेज दिया है.

पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान.

छेड़छाड़ के आरोपी को 10 जूते मारने का आदेश

  • मामला जनपद की एत्मादपुर विधानसभा में 18 दिसंबर की शाम का है.
  • यहां 30 वर्षीय महिला घर पर अकेली थी.
  • उसका पति मजदूरी करने के लिए आगरा सदर गया हुआ था.
  • इस बीच पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर में आ गया और महिला से अश्लील हरकतें करने लगा.
  • महिला ने जब इसका विरोध किया तो वह उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गया.
  • पति के वापस घर आने पर महिला ने इसकी जानकारी दी.
  • इसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति दोनों आरोपी के घर गए.
  • वहां आरोपी और उसके परिजनों ने उसके पति को पीट दिया.
  • उसके अगले दिन महिला के पति ने थाना खंदौली में तहरीर दी.
  • इसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के लिए गांव तक तो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की.
  • महिला का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर आरोपी पक्ष ने पंचायत बुला ली.
  • पंचायत में उपस्थित पंचों ने आरोपी को पीड़ित महिला और उसके पति द्वारा पांच-पाच जूते मारने का आदेश दिया.
  • इसके साथ ही पंचायत ने 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी सुनाया है.

इस संबंध में ग्राम प्रधान का कहना है कि पंचायत में उनको बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए. गांव के लोगों ने पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है.

आगरा: जनपद की एत्मादपुर विधानसभा के थाना खंदौली के गांव में विवाहिता के साथ घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की. मामला गांव की पंचायत में निपटा दिया गया. मामला जब पंचायत में पहुंचा तो पंचों ने आरोपी को पांच पत्नी और पांच उसके पति द्वारा जूते मारने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया. इसके बाद आरोपी के परिजनों ने उसे गांव से बाहर भेज दिया है.

पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान.

छेड़छाड़ के आरोपी को 10 जूते मारने का आदेश

  • मामला जनपद की एत्मादपुर विधानसभा में 18 दिसंबर की शाम का है.
  • यहां 30 वर्षीय महिला घर पर अकेली थी.
  • उसका पति मजदूरी करने के लिए आगरा सदर गया हुआ था.
  • इस बीच पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर में आ गया और महिला से अश्लील हरकतें करने लगा.
  • महिला ने जब इसका विरोध किया तो वह उसके साथ मारपीट पर उतारू हो गया.
  • पति के वापस घर आने पर महिला ने इसकी जानकारी दी.
  • इसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति दोनों आरोपी के घर गए.
  • वहां आरोपी और उसके परिजनों ने उसके पति को पीट दिया.
  • उसके अगले दिन महिला के पति ने थाना खंदौली में तहरीर दी.
  • इसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के लिए गांव तक तो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की.
  • महिला का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर आरोपी पक्ष ने पंचायत बुला ली.
  • पंचायत में उपस्थित पंचों ने आरोपी को पीड़ित महिला और उसके पति द्वारा पांच-पाच जूते मारने का आदेश दिया.
  • इसके साथ ही पंचायत ने 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी सुनाया है.

इस संबंध में ग्राम प्रधान का कहना है कि पंचायत में उनको बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए. गांव के लोगों ने पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है.

Intro:आगरा। छेड़छाड़ पर 10 जूते मारने का पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान।
महिला के साथ गांव के ही युवक ने की थी घर में घुस छेड़छाड़।
पंचायत में पंच बने ग्रामीणों ने सुनाया तुगलकी फरमान ।
आरोपित को दिया पांच पाच जूते और बीस हजार का आर्थिक दंड।

Body:आगरा । एत्मादपुर विधानसभा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव में विवाहिता के साथ घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ की घटना पर पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई नहीं की। मामला गांव में पंचायत में निपटा दिया गया। मामला जब पंचायत में पहुंचा तो पंचों ने आरोपी को पांच पत्नी व उसके पति द्वारा की बात कह दी और बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया। परिजनों ने आरोपी को गांव से बाहर भेज दिया है।
मामला 18 दिसंबर की शाम का है । 30 वर्षीय महिला का आरोप है कि घर पर अकेली थी उसका पति मजदूरी करने के लिए आगरा गया हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर में आ गया और महिला से अश्लील हरकतें करने लगा विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गया ।महिला ने पति के शाम को वापस घर आने पर घटना की जानकारी दी। उसे लेकर आरोपी के घर गया। वहां आरोपी और उसके परिजनों ने उसके पति को पिटाई लगा दी ।उसके अगले दिन महिला के पति ने थाना खंदौली में तहरीर दी लेकिन पुलिस गांव तक गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर आरोपी पक्ष ने पंचायत बुला ली। पंचायत में 80 लोग मौजूद थे। पंचायत में उपस्थित पंचों ने आरोपित को पीड़ित महिला व उसके पति द्वारा पाच पाच जूते और बीस हजार का आर्थिक जुर्माना सुना छेड़छाड़ की वारदात का से आरोपित को बरी कर दिया।

#महिला से छेड़छाड़ की कीमत 20000 रुपए।

#एत्मादपुर विधानसभा के थाना खंदौली क्षेत्र में पंचायत में पंचों ने तुगलकी फरमान सुना दिया। महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपित को बीस हजार रुपए का आर्थिक दंड व पांचवें जूतों की सजा सुना दी। क्या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की सजा पैसे से पूरी हो सकती है। इस संबंध में ग्राम प्रधान का कहना है पंचायत में उनको बुलाया गया था लेकिन वह नहीं गए गांव के लोगों ने पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है। Conclusion:एत्मादपुर विधानसभा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव में हुई महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना से अन्य महिलाओं व स्कूल आने जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है । क्योंकि पुलिस पूरी तरह इस मामले में अपना पल्ला झाड़ रही है। पुलिस मामले से अनजान बनी हुई है जबकि पीड़िता के पति का कहना है। थाना खंदौली में तहरीर दी गई है।
वाइट । 1. पीड़ित महिला.
बाइट 2. पीड़िता का पति
मुकेश कुशवाहा
ईटीवी भारत एत्मादपुर आगरा।
8273230741,9997712037
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