आगरा: विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए उमाकांत जिंदल ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी करने का आदेश दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल की अंतरिम जमानत सात जनवरी को समाप्त हो गई थी. इस वजह से गुरुवार को तीनों ही कांग्रेसी नेताओं को अदालत में हाजिर होना था, लेकिन अजय कुमार लल्लू गुरुवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए. इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं. ईधर, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के अदालत में हाजिर होने के बाद उनकी अंतरिम जमानत 13 जनवरी तक बढ़ा दी है.
मामला मई 2020 का है. फतेहपुर सीकरी में थाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने 20 मई 2020 को तीनों नेताओं को अदालत में हाजिर किया. अदालत ने तीनों नेताओं को 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी. मगर, कोविड-19 के चलते हाई कोर्ट की गाइडलाइन आने पर अंतरिम जमानत की अवधि लगातार बढ़ती रही.
यह था मामला था
यूपी सरकार ने मई 2000 में फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों की यूपी में एंट्री नहीं होने पर मामला खूब गरमाया था. प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार को खूब घेरा था. यूपी बॉर्डर में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया था. इसको लेकर 19 मई 2020 को प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित अन्य के खिलाफ फतेहपुर सीकरी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
यह हुए हाजिर तो बढ़ी अंतरिम जमानत
फतेहपुर सीकरी में दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को 7 जनवरी 2021 को विशेष न्यायधीश एमपीएमएलए उमाकांत जिंदल की अदालत में हाजिर होना था. लेकिन, अजय कुमार लल्लू अदालत में हाजिर नहीं हुए. गुरुवार को पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल की अदालत में हाजिर हुए. उनके प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 13 जनवरी तक बढ़ा दी है.