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आगरा: भाजपा सासंद डॉ. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी - रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

उत्तर प्रदेश के आगरा में भाजपा सासंद डॉ. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. कोर्ट में हाजिर न होने पर रामशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.

डॉ. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी.
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Published : Nov 6, 2019, 10:53 AM IST

आगरा: विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मंगलवार को अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. 10 साल पुराने मामले में हाजिर न होने पर रामशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.

सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी.

बता दें कि 26 सितंबर 2009 को भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ ही जिले के अधिवक्ताओं ने राजा की मंडी स्टेशन पर कई घंटे प्रदर्शन किया था. सांसद और उनके साथ के लोग पटरियों पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और धरना दिया. इससे कई घंटे अप और डाउन की गाड़ियों को रोका गया था. इस विरोध और धरना प्रदर्शन में आधा दर्जन से अधिक प्रमुख गाड़ियां प्रभावित हुईं थीं. इसके चलते तत्कालीन चौकी प्रभारी जीआरपी राजा की मंडी ने सांसद समेत अन्य बीजेपी के नेताओं के खिलाफ धारा 146,147,174 रेलवे अधिनियम के तहत थाना जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. घटना के समय डॉ. रामशंकर कठेरिया आगरा के भाजपा सांसद थे.

अदालत ने एसएसपी को दिए निर्देश
अदालत ने एसएसपी आगरा को निर्देश दिए हैं कि 13 नवंबर को सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं. वर्तमान में डॉ. रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन इससे पहले रामशंकर कठेरिया दो बार आगरा से बीजेपी सांसद रहे हैं.

डॉ. रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे
डॉ. रामशंकर कठेरिया इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. अदालत ने उनके विरुद्ध कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए. संबंधित थाना पुलिस को वारंट के आदेश को तामील कराने के निर्देश दिए थे,बावजूद इसके मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा. इस मामले में अन्य नेताओं के भी वारंट चल रहे हैं.

आगरा: विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मंगलवार को अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. 10 साल पुराने मामले में हाजिर न होने पर रामशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.

सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी.

बता दें कि 26 सितंबर 2009 को भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ ही जिले के अधिवक्ताओं ने राजा की मंडी स्टेशन पर कई घंटे प्रदर्शन किया था. सांसद और उनके साथ के लोग पटरियों पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और धरना दिया. इससे कई घंटे अप और डाउन की गाड़ियों को रोका गया था. इस विरोध और धरना प्रदर्शन में आधा दर्जन से अधिक प्रमुख गाड़ियां प्रभावित हुईं थीं. इसके चलते तत्कालीन चौकी प्रभारी जीआरपी राजा की मंडी ने सांसद समेत अन्य बीजेपी के नेताओं के खिलाफ धारा 146,147,174 रेलवे अधिनियम के तहत थाना जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. घटना के समय डॉ. रामशंकर कठेरिया आगरा के भाजपा सांसद थे.

अदालत ने एसएसपी को दिए निर्देश
अदालत ने एसएसपी आगरा को निर्देश दिए हैं कि 13 नवंबर को सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं. वर्तमान में डॉ. रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन इससे पहले रामशंकर कठेरिया दो बार आगरा से बीजेपी सांसद रहे हैं.

डॉ. रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे
डॉ. रामशंकर कठेरिया इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. अदालत ने उनके विरुद्ध कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए. संबंधित थाना पुलिस को वारंट के आदेश को तामील कराने के निर्देश दिए थे,बावजूद इसके मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा. इस मामले में अन्य नेताओं के भी वारंट चल रहे हैं.

Intro:आगरा।
विशेष न्यायाधीश (एमपी/ एमएलए) उमाकांत जिंदल ने मंगलवार को अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष व भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया का गैर जमानती वारंट जारी किया. 10 साल पुराने मामले में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. सांसद, भाजपा नेताओं और अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर राजा की मंडी पर ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया था. अदालत ने एसएसपी आगरा को निर्देश दिए हैं, कि 13 नवंबर को सांसद की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी शीघ्र निस्तारण के निर्देश के आदेश दिए. रामशंकर कठेरिया वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद हैं. लेकिन इससे पहले दो बार आगरा से बीजेपी के सांसद भी रहे.



Body:बता दें कि, 26 सितंबर 2009 को भाजपा सांसद डॉ रामशंकर कठेरिया समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ ही जिले की अधिवक्ताओं ने राजा की मंडी स्टेशन पर कई घंटे प्रदर्शन किया था. सांसद और उनके साथ के लोग पटरियों पर बैठ गए. नारेबाजी की और धरना दिया. इससे कई घंटे अप और डाउन की गाड़ियों को रोका गया था. इस विरोध और धरना प्रदर्शन में आधा दर्जन से अधिक प्रमुख गाड़ियां प्रभावित हुई थी. इसके चलते तत्कालीन चौकी प्रभारी जीआरपी राजा की मंडी ने सांसद समेत अन्य बीजेपी के नेताओं के खिलाफ धारा 146,147,174 रेलवे अधिनियम के तहत थाना जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. घटना के समय डॉ रामशंकर कठेरिया आगरा के भाजपा सांसद थे.



Conclusion:सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. तब अदालत ने उनके विरुद्ध कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए. संबंधित थाना पुलिस को वारंट की आदेशिकाएं सिखाएं तामील कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन थाना पुलिस ने न तो वारंट तामील कराए और ना ही तमिल आदेशिकाएं वापस की. इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है. इसी मामले में अन्य नेताओं के भी वारंट चल रहे.

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डॉ रामशंकर कठेरिया अभी इटावा के सांसद हैं. वह दिल्ली में हैं, इसलिए बाइट नहीं है. उनके फाइल वीडियो पर खबर भेज रहा हूं.

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श्यामवीर सिंह
आगरा
8387893357
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