आगरा: विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मंगलवार को अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. 10 साल पुराने मामले में हाजिर न होने पर रामशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.
बता दें कि 26 सितंबर 2009 को भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ ही जिले के अधिवक्ताओं ने राजा की मंडी स्टेशन पर कई घंटे प्रदर्शन किया था. सांसद और उनके साथ के लोग पटरियों पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और धरना दिया. इससे कई घंटे अप और डाउन की गाड़ियों को रोका गया था. इस विरोध और धरना प्रदर्शन में आधा दर्जन से अधिक प्रमुख गाड़ियां प्रभावित हुईं थीं. इसके चलते तत्कालीन चौकी प्रभारी जीआरपी राजा की मंडी ने सांसद समेत अन्य बीजेपी के नेताओं के खिलाफ धारा 146,147,174 रेलवे अधिनियम के तहत थाना जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. घटना के समय डॉ. रामशंकर कठेरिया आगरा के भाजपा सांसद थे.
अदालत ने एसएसपी को दिए निर्देश
अदालत ने एसएसपी आगरा को निर्देश दिए हैं कि 13 नवंबर को सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें. इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं. वर्तमान में डॉ. रामशंकर कठेरिया इटावा से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन इससे पहले रामशंकर कठेरिया दो बार आगरा से बीजेपी सांसद रहे हैं.
डॉ. रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे
डॉ. रामशंकर कठेरिया इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. अदालत ने उनके विरुद्ध कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए. संबंधित थाना पुलिस को वारंट के आदेश को तामील कराने के निर्देश दिए थे,बावजूद इसके मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा. इस मामले में अन्य नेताओं के भी वारंट चल रहे हैं.