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आगराः एमजी और फतेहाबाद रोड पर नो 'बैंड-बाजा-बारात' - एमजी रोड और फतेहाबाद रोड आगरा

उत्तर प्रदेश के आगरा में जिला प्रशासन ने 20 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया है. इसके मद्देनजर जिले के एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर कोई भी बारात व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर कोई भी बारात नहीं निकलेगी.
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Published : Feb 8, 2020, 5:11 AM IST

आगराः ताजनगरी के एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च 2020 तक अब कोई भी बारात, जुलूस और न ही कोई प्रदर्शन होगा. इस बारे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि अगर कोई भी इस दौरान एमजी और फतेहाबाद रोड पर 'बैंड-बाजा-बारात' निकालता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

ताजनगरी में धारा 144 लागू
धार्मिक पर्वों को देखकर ताजनगरी में 20 मार्च तक धारा 144 लागू है. इसके मुताबिक जिला प्रशासन ने इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध लगा रखा है. साथ ही जिला प्रशासन ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जारी किए गए आदेश का बिंदुवार पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर कोई भी बारात नहीं निकलेगी.

इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध

  • किसी प्रकार का प्रदर्शन, झांकी व जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगी.
  • कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नि शस्त्र, लाठी-डंडा और कोई अन्य खतरनाक पदार्थ हथियार लेकर नहीं चलेगा.
  • फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बारात पर प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा.
  • एमजी रोड पर भगवान टॉकीज चौराहे से प्रतापपुरा चौराहे तक कोई भी बारात और जुलूस नहीं निकलेगी.
  • शहर में सार्वजनिक मार्ग पर न कोई जाम लगाएगा और न ही कोई भीड़ को भड़काएगा.
  • सार्वजनिक परिसर और व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं.
  • शादी विवाह व किसी अन्य कार्यक्रम में कोई भी शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं.

इसे भी पढ़ें- संभल : सपा जिला अध्यक्ष ने कोतवाल से की अभद्रता, एफआईआर दर्ज

आगराः ताजनगरी के एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च 2020 तक अब कोई भी बारात, जुलूस और न ही कोई प्रदर्शन होगा. इस बारे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि अगर कोई भी इस दौरान एमजी और फतेहाबाद रोड पर 'बैंड-बाजा-बारात' निकालता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

ताजनगरी में धारा 144 लागू
धार्मिक पर्वों को देखकर ताजनगरी में 20 मार्च तक धारा 144 लागू है. इसके मुताबिक जिला प्रशासन ने इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध लगा रखा है. साथ ही जिला प्रशासन ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जारी किए गए आदेश का बिंदुवार पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर कोई भी बारात नहीं निकलेगी.

इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध

  • किसी प्रकार का प्रदर्शन, झांकी व जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगी.
  • कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नि शस्त्र, लाठी-डंडा और कोई अन्य खतरनाक पदार्थ हथियार लेकर नहीं चलेगा.
  • फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बारात पर प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा.
  • एमजी रोड पर भगवान टॉकीज चौराहे से प्रतापपुरा चौराहे तक कोई भी बारात और जुलूस नहीं निकलेगी.
  • शहर में सार्वजनिक मार्ग पर न कोई जाम लगाएगा और न ही कोई भीड़ को भड़काएगा.
  • सार्वजनिक परिसर और व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं.
  • शादी विवाह व किसी अन्य कार्यक्रम में कोई भी शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं.

इसे भी पढ़ें- संभल : सपा जिला अध्यक्ष ने कोतवाल से की अभद्रता, एफआईआर दर्ज

Intro:आगरा.
ताजनगरी में एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च 2020 तक अब कोई भी बारात नहीं निकलेगी. न जुलूस निकलेगा और न ही कोई प्रदर्शन नहीं होगा. इस बारे में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. अगर कोई भी इस दौरान एमजी और फतेहाबाद रोड पर 'बैंड-बाजा-बारात' निकालता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.


Body:जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 को लेकर जो आदेश जारी किया है. उसके मुताबिक इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन के जारी किए गए आदेश का बिंदुवार पालन नहीं करने पर खिलाफ एफआइआर की जाएगी.

- किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगा.

- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नि शस्त्र, लाठी-डंडा और कोई अन्य खतरनाक पदार्थ हथियार लेकर नहीं चलेगा.

- किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु जमा नहीं करेगा. जिससे फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके.

- फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बारात पर प्रतिबंध है. यह प्रतिबंध फतेहाबाद रोड पर ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा.

- एमजी रोड पर भगवान टॉकीज चौराहे से प्रतापपुरा चौराहे तक कोई भी बारात और जुलूस नहीं निकलेगा.

- शहर में सार्वजनिक मार्ग पर न कोई जाम लगाएगा और ना ही कोई भीड़ को भड़काएगा.

- कोई भी विभाग, ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर और व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा.

- शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई भी शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही हर्ष फायरिंग करेगा.



Conclusion:एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने धार्मिक पर्वों को देखकर 20 मार्च 2020 तक शहर में धारा 144 लागू कर दी है. जाम लगने से पर्यटकों की परेशानी नहीं हो, इसलिए एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर रात में 'बैंड-बाजा-बारात' पर रोक लगाई है.

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बाइट डॉ. प्रभाकांत अवस्थी, एडीएम सिटी (आगरा)।

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श्यामवीर सिंह
आगरा
8387893357
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