आगराः ताजनगरी के एमजी रोड और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च 2020 तक अब कोई भी बारात, जुलूस और न ही कोई प्रदर्शन होगा. इस बारे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि अगर कोई भी इस दौरान एमजी और फतेहाबाद रोड पर 'बैंड-बाजा-बारात' निकालता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
ताजनगरी में धारा 144 लागू
धार्मिक पर्वों को देखकर ताजनगरी में 20 मार्च तक धारा 144 लागू है. इसके मुताबिक जिला प्रशासन ने इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध लगा रखा है. साथ ही जिला प्रशासन ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जारी किए गए आदेश का बिंदुवार पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.
इन तमाम बिंदुओं पर प्रतिबंध
- किसी प्रकार का प्रदर्शन, झांकी व जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगी.
- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नि शस्त्र, लाठी-डंडा और कोई अन्य खतरनाक पदार्थ हथियार लेकर नहीं चलेगा.
- फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बारात पर प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा.
- एमजी रोड पर भगवान टॉकीज चौराहे से प्रतापपुरा चौराहे तक कोई भी बारात और जुलूस नहीं निकलेगी.
- शहर में सार्वजनिक मार्ग पर न कोई जाम लगाएगा और न ही कोई भीड़ को भड़काएगा.
- सार्वजनिक परिसर और व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं.
- शादी विवाह व किसी अन्य कार्यक्रम में कोई भी शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं.
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