आगरा : ताजनगरी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है. जिले में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. डीएम प्रभु नारायण सिंह ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. नाइट कर्फ्यू का नया टाइम सोमवार रात से लागू हो जाएगा. इसके पहले जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया था. अब इस समय में बदलाव कर दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान माल वाहक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
बेवजह सड़कों पर दिखे, तो होगा चालान
आगरा में सोमवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान शहर की सड़कों पर या बाजारों में कोई भी बेवजह घूमते मिला, तो प्रशासनिक टीम उस पर कार्रवाई करेगी. इस दौरान पकड़े जाने पर 1000 रुपये का चालान और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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इनको मिलेगी छूट-
नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्रियों में काम करने वाले रात्रि कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी. शादी से लौट कर आने-जाने वाले लोगों को शादी का कार्ड दिखाने के बाद ही छूट मिल सकेगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि कर्मियों का परिचय पत्र ही पास का काम करेगा. इसलिए परिचय पत्र अपने साथ रखें.
इनपर नहीं है प्रतिबंध-
- मेडिकल स्टोर, क्लीनिक और अस्पताल खुले रहेंगे.
- हाईवे किनारे पेट्रोल पंप और डीजल पंप खुले रहेंगे.
- रेलवे और बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर यात्री जा सकेंगे.
- गर्भवती या बीमार मरीजों को उपचार के लिए ले जा सकेंगे.