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गैर जमानती वारंट जारी होने पर कोर्ट में हाजिर हुए सांसद रामशंकर कठेरिया, जानें क्या है मामला...

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया आगरा के एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. 26 सितंबर 2009 को ट्रेन रोकने के मामले में सांसद को कोर्ट में हाजरि होने का आदेश दिया था.

सांसद रामशंकर कठेरिया.
सांसद रामशंकर कठेरिया.
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Published : Sep 28, 2021, 3:51 PM IST

Updated : Sep 28, 2021, 5:19 PM IST

आगरा: जीआरपी आगरा कैंट के 12 साल पुराने मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने सोमवार को ही दूसरी बार सांसद का गैर जमानती वारंट किया था. कोर्ट ने उन्‍हें 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 29 सितंबर है.

सांसद रामशंकर कठेरिया.


थाना जीआरपी आगरा कैंट में ट्रेन रोकने के मामले में दर्ज मुकदमे में वर्तमान इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने एक बार फिर सांसद का गैर जमानती वारंट जारी किया. स्पेशल जज (एमएलए-एमपी) नीरज गौतम ने अभियोजन की ओर से बहस सुनने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की है. इस मामले में 23 सितंबर को भी पत्रावली सफाई साक्ष्य में लगी थी. मगर, सांसद रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही उनकी ओर से स्थगन और हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया गया था. वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग को लेकर हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था. इसी मामले में कोर्ट में पेशी थी.

इसे भी पढ़ें-नरेंद्र गिरि मौत मामला: CBI की आरोपियों से पूछताछ जारी, उठी हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग


यह था मामला
बता दें कि 26 सितंबर 2009 को हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन में सांसद रामशंकर कठेरिया ने अधिवक्ताओं के साथ राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन रोकी थी. इस मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक ने सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस की नेता इंदिरा वर्मा, संघर्ष समिति संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा सहित अन्य में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सांसद की अन्य लोगों से पत्रावली अलग करके सुनवाई हो रही है.

आगरा: जीआरपी आगरा कैंट के 12 साल पुराने मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने सोमवार को ही दूसरी बार सांसद का गैर जमानती वारंट किया था. कोर्ट ने उन्‍हें 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 29 सितंबर है.

सांसद रामशंकर कठेरिया.


थाना जीआरपी आगरा कैंट में ट्रेन रोकने के मामले में दर्ज मुकदमे में वर्तमान इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने एक बार फिर सांसद का गैर जमानती वारंट जारी किया. स्पेशल जज (एमएलए-एमपी) नीरज गौतम ने अभियोजन की ओर से बहस सुनने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की है. इस मामले में 23 सितंबर को भी पत्रावली सफाई साक्ष्य में लगी थी. मगर, सांसद रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही उनकी ओर से स्थगन और हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया गया था. वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग को लेकर हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था. इसी मामले में कोर्ट में पेशी थी.

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यह था मामला
बता दें कि 26 सितंबर 2009 को हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन में सांसद रामशंकर कठेरिया ने अधिवक्ताओं के साथ राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन रोकी थी. इस मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक ने सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस की नेता इंदिरा वर्मा, संघर्ष समिति संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा सहित अन्य में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सांसद की अन्य लोगों से पत्रावली अलग करके सुनवाई हो रही है.

Last Updated : Sep 28, 2021, 5:19 PM IST
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