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आगरा: प्रेमिका की हत्या के दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास

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Published : Oct 9, 2020, 5:55 AM IST

यूपी के आगरा जिले में 4 साल पुराने हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी रमेश और संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक महिला के पति ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था.

अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय.
अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय.

आगरा: प्रेमिका की हत्या करनेवाले प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 4 साल पुराना है. पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ था कि अवैध संबंध में ब्लैकमेल करने पर संजय ने महिला की हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद संजय मौके से फरार हो गया था. हत्या की वारदात को अंजाम देने में संजय का साथ रमेश ने दिया था.

दरअसल, न्यू आगरा के रहने वाले एक शख्स ने सिकंदरा थाना में अक्टूबर-2016 को अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित की पत्नी का शव रमेश नाम के युवक के घर से बरामद हुआ था. मृतक महिला के पति ने हत्या का आरोप संजय उर्फ राम अवतार निवासी शाहबाद और रमेश पर लगाया था.

दोनों आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
सिकंदरा थाना पुलिस ने महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी रमेश और संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी. पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ कि अभियुक्त संजय का वादी के घर आना-जाना था. इसी दौरान संजय का मृतक महिला के साथ अवैध संबंध हो गये. लेकिन एक दिन मामले का भंडाफोड़ हो गया और मृतक महिला के पति को इस अवैध संबंध के बारे में जानकारी हो गयी. इस बारे में मृतक महिला और संजय के बीच कई बार कहा-सुनी भी हुई.

संजय ने पूछताछ में बताया कि मृतक महिला उसे लगातार ब्लैकमेल कर पैसे मांग रही थी. इसके चलते संजय ने उसकी हत्या कर दी. योजना के तहत संजय ने 1 अक्टूबर 2016 को महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सिकंदरा पुलिस और अभियोजन की पैरवी के आधार पर एडीजे-18 ने अभियुक्त संजय उर्फ रामअवतार को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

आगरा: प्रेमिका की हत्या करनेवाले प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 4 साल पुराना है. पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ था कि अवैध संबंध में ब्लैकमेल करने पर संजय ने महिला की हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद संजय मौके से फरार हो गया था. हत्या की वारदात को अंजाम देने में संजय का साथ रमेश ने दिया था.

दरअसल, न्यू आगरा के रहने वाले एक शख्स ने सिकंदरा थाना में अक्टूबर-2016 को अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित की पत्नी का शव रमेश नाम के युवक के घर से बरामद हुआ था. मृतक महिला के पति ने हत्या का आरोप संजय उर्फ राम अवतार निवासी शाहबाद और रमेश पर लगाया था.

दोनों आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
सिकंदरा थाना पुलिस ने महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी रमेश और संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी. पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ कि अभियुक्त संजय का वादी के घर आना-जाना था. इसी दौरान संजय का मृतक महिला के साथ अवैध संबंध हो गये. लेकिन एक दिन मामले का भंडाफोड़ हो गया और मृतक महिला के पति को इस अवैध संबंध के बारे में जानकारी हो गयी. इस बारे में मृतक महिला और संजय के बीच कई बार कहा-सुनी भी हुई.

संजय ने पूछताछ में बताया कि मृतक महिला उसे लगातार ब्लैकमेल कर पैसे मांग रही थी. इसके चलते संजय ने उसकी हत्या कर दी. योजना के तहत संजय ने 1 अक्टूबर 2016 को महिला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि सिकंदरा पुलिस और अभियोजन की पैरवी के आधार पर एडीजे-18 ने अभियुक्त संजय उर्फ रामअवतार को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.

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