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डेढ साल की भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना - आगरा कोर्ट की खबरें

आगरा कोर्ट (Agra Court NEWS) ने डेढ़ साल की भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को उम्रकैद (Life imprisonment to niece raped accused uncle) के साथ एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी मामा को आजीवन कारावास
भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को आजीवन कारावास
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 19, 2023, 6:08 PM IST

आगरा: जनपद में एक मामा ने अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम भांजी की आबरू लूट ली थी. इस मामले में कोर्ट ने दोषी मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसमें से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिया है. घटना साल 2019 में थाना खंदौली में घटी थी.

दर्ज FIR के अनुसार 6 मई 2019 को महिला अपने बच्चों के साथ मौसी की बेटों की शादी में गई थी. शादी में अन्य रिश्तेदार भी आए थे. शिकायतर्ता महिला की एक अन्य मौसी का बेटा रजत भी शामिल होने आया था. रजत ही शिकायकर्ता महिला की डेढ़ साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से अदालत में पीड़िता की मां सहित 6 गवाहों को पेश किया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरुवार जज विमलेश आंनद ने रजत को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


रिश्तों की मर्यादा लांघने वाले दोषी मामा को सजा मिलने के बाद पीड़िता और उसका परिवार बहुत खुश हैं. परिजनों का कहना है कि बेटी को न्याय मिलने में 5 साल जरूर लग गए. लेकिन, मासूम के गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, इस मामले में दोषी को सजा मिलने से समाज में एक नजीर भी पेश हुई है. ऐसी कई पीड़िताएं आज भी देश मे मौजूद हैं, जो न्याय के इंतजार में दमदारी से न्यायालय में लड़ रही हैं. जिससे लोगों का कानून पर विश्वास कायम है.


यह भी पढ़ें: Rape in Agra: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप, अश्लील वीडियो बनायी फिर हाथ गर्म चिमटे से जलाया

यह भी पढ़ें: Rape in Kanpur: चॉकलेट का लालच देकर 8 वर्षीय बच्ची से अधेड़ ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

आगरा: जनपद में एक मामा ने अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम भांजी की आबरू लूट ली थी. इस मामले में कोर्ट ने दोषी मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसमें से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिया है. घटना साल 2019 में थाना खंदौली में घटी थी.

दर्ज FIR के अनुसार 6 मई 2019 को महिला अपने बच्चों के साथ मौसी की बेटों की शादी में गई थी. शादी में अन्य रिश्तेदार भी आए थे. शिकायतर्ता महिला की एक अन्य मौसी का बेटा रजत भी शामिल होने आया था. रजत ही शिकायकर्ता महिला की डेढ़ साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से अदालत में पीड़िता की मां सहित 6 गवाहों को पेश किया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरुवार जज विमलेश आंनद ने रजत को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


रिश्तों की मर्यादा लांघने वाले दोषी मामा को सजा मिलने के बाद पीड़िता और उसका परिवार बहुत खुश हैं. परिजनों का कहना है कि बेटी को न्याय मिलने में 5 साल जरूर लग गए. लेकिन, मासूम के गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, इस मामले में दोषी को सजा मिलने से समाज में एक नजीर भी पेश हुई है. ऐसी कई पीड़िताएं आज भी देश मे मौजूद हैं, जो न्याय के इंतजार में दमदारी से न्यायालय में लड़ रही हैं. जिससे लोगों का कानून पर विश्वास कायम है.


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