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शहर मुफ्ती के खिलाफ अपशब्द पर इस्लामिया लोकल एजेंसी अध्यक्ष पर मुकदमा

आगरा में शहर मुफ्ती के खिलाफ अपशब्द का इस्तमाल करने वाले इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी का एक ऑडियो शनिवार रात को वायरल हुआ है. ऑडियो वायरल होने के बाद से समाज के लोगों में आक्रोश है.

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जाहिद कुरैशी
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Published : Sep 12, 2022, 11:42 AM IST

आगरा: ताजनगरी में शहर मुफ्ती के खिलाफ अपशब्द कहने पर इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के खिलाफ मंटोला थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जाहिद कुरैशी के साथ ही अरशद को आरोपी बनाया गया है. मुकदमे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, गाली-गालौज और आईटी एक्ट धारा भी लगाई गई है. आरोप है कि इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने शहर मुफ्ती मजदुल कुद्दूस रूमी के लिए फोन पर एक व्यक्ति से अपशब्द बोले. इस मामले में सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा ने बताया कि मंटोला थाना में तकिया वजीर शाह निवासी जीशान कुरैशी ने मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें जाहिद उर्फ पप्पू काना और अरशद को नामजद किया गया है. मुकदमे में आरोप है कि शहर मुफ्ती मजदुल कुद्दूस रूमी के लिए उन्होंने अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया था. इसका ऑडियो शनिवार रात को वायरल हुआ. वादी जीशान कुरैशी का कहना है कि ऑडियो वायरल होने के बाद से समाज के लोगों में आक्रोश है. इसलिए समाज के लोग मंटोला थाना पर पहुंचे. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

अध्यक्ष के अधिकार सीज करने का प्रस्ताव पारित

इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खान मलिक के कैंप कार्यालय सुल्तानपुरा पर एक बैठक में अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के विरुद्ध आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया. अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वह कमेटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं. इसलिए, उनके अधिकार सीज कराने की मांग रखी गई थी. सचिव आजम खान मलिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लिख रहे हैं. मुकदमे में लोकल इस्लामिया एजेंसी के अध्यक्ष पर और भी आरोप लगाए गए हैं. सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा ने बताया कि जाहिद कुरैशी के खिलाफ तीन माह पहले भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें भी वायरल आपत्तिजनक ऑडियो आधार था. रविवार को दर्ज हुए मुकदमे में जांच की जा रही है.

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यह बनी विवाद की वजह

बता दें कि शाही जामा मस्जिद वक्फ की एक दुकान को पगड़ी पर उठाया गया था. कमेटी के सचिव आजम खान मलिक ने दुकान को पगड़ी पर उठाने की जानकारी शहर मुफ्ती को दी थी. उन्होंने नए दुकानदारों से पगड़ी न लेकर किराएदारों का किराया बढ़ाने की सलाह दी थी. मुफ्ती की सलाह के बारे में सचिव ने अध्यक्ष जाहिद कुरैशी को फोन पर जानकारी दी. बातचीत में अध्यक्ष ने शहर मुफ्ती के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया. इसका ऑडियो शनिवार रात को वायरल हो गया.

पहले पुलिस ने लिखा था मुकदमा

बता दें कि जून 2022 में मथुरा के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया था. इसमें औरंगजेब सन 1670 में ठाकुर केशव देवजी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा ले गया था. देव विग्रह मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन हैं. इस पर इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया. इसमें मस्जिद की तरफ आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी और समाज को एकजुट होने के लिए कहा था. इस पर मंटोला थाना की सुभाष बाजार चौकी प्रभारी ने ऑडयो के आधार पर जाहिद कुरैशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था.

यह भी पढ़े-मेरठ में गालीबाज इंस्पेक्टर के बोल वचन से तंग आकर एसएसपी ने किया लाइन हाजिर

आगरा: ताजनगरी में शहर मुफ्ती के खिलाफ अपशब्द कहने पर इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के खिलाफ मंटोला थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जाहिद कुरैशी के साथ ही अरशद को आरोपी बनाया गया है. मुकदमे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, गाली-गालौज और आईटी एक्ट धारा भी लगाई गई है. आरोप है कि इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने शहर मुफ्ती मजदुल कुद्दूस रूमी के लिए फोन पर एक व्यक्ति से अपशब्द बोले. इस मामले में सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा ने बताया कि मंटोला थाना में तकिया वजीर शाह निवासी जीशान कुरैशी ने मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें जाहिद उर्फ पप्पू काना और अरशद को नामजद किया गया है. मुकदमे में आरोप है कि शहर मुफ्ती मजदुल कुद्दूस रूमी के लिए उन्होंने अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया था. इसका ऑडियो शनिवार रात को वायरल हुआ. वादी जीशान कुरैशी का कहना है कि ऑडियो वायरल होने के बाद से समाज के लोगों में आक्रोश है. इसलिए समाज के लोग मंटोला थाना पर पहुंचे. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

अध्यक्ष के अधिकार सीज करने का प्रस्ताव पारित

इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खान मलिक के कैंप कार्यालय सुल्तानपुरा पर एक बैठक में अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के विरुद्ध आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया. अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वह कमेटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं. इसलिए, उनके अधिकार सीज कराने की मांग रखी गई थी. सचिव आजम खान मलिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लिख रहे हैं. मुकदमे में लोकल इस्लामिया एजेंसी के अध्यक्ष पर और भी आरोप लगाए गए हैं. सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा ने बताया कि जाहिद कुरैशी के खिलाफ तीन माह पहले भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें भी वायरल आपत्तिजनक ऑडियो आधार था. रविवार को दर्ज हुए मुकदमे में जांच की जा रही है.

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यह बनी विवाद की वजह

बता दें कि शाही जामा मस्जिद वक्फ की एक दुकान को पगड़ी पर उठाया गया था. कमेटी के सचिव आजम खान मलिक ने दुकान को पगड़ी पर उठाने की जानकारी शहर मुफ्ती को दी थी. उन्होंने नए दुकानदारों से पगड़ी न लेकर किराएदारों का किराया बढ़ाने की सलाह दी थी. मुफ्ती की सलाह के बारे में सचिव ने अध्यक्ष जाहिद कुरैशी को फोन पर जानकारी दी. बातचीत में अध्यक्ष ने शहर मुफ्ती के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया. इसका ऑडियो शनिवार रात को वायरल हो गया.

पहले पुलिस ने लिखा था मुकदमा

बता दें कि जून 2022 में मथुरा के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया था. इसमें औरंगजेब सन 1670 में ठाकुर केशव देवजी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा ले गया था. देव विग्रह मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन हैं. इस पर इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया. इसमें मस्जिद की तरफ आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी और समाज को एकजुट होने के लिए कहा था. इस पर मंटोला थाना की सुभाष बाजार चौकी प्रभारी ने ऑडयो के आधार पर जाहिद कुरैशी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था.

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