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घर में घुसकर लाठी-डंडे से हमला, दांत से काट ली थी नाक; 6 साल बाद दो सगे भाइयों को सजा, जुर्माना

आगरा में घर में घुसकर नाक काट लेने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है. मामला छह साल पुराना है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 9:30 PM IST

Updated : Dec 23, 2023, 9:51 AM IST

आगरा : कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट के मामले में सगे भाइयों को सजा सुनाई है. कोर्ट पीड़ित के पिता की दांत से नाक काटने का आरोप सिद्ध होने पर एक दोषी को सात साल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही दूसरे आरोपी सगे भाई को तीन साल की सजा और 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

मामला सवा छह साल पुराना है. शहर के शाहगंज थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी मोहित गुलाटी ने थाने में शिकायत की थी. आरोप लगाया था कि 3 अगस्त 2017 की रात 10 बजे उसके पिता शैलेंद्र गुलाटी घर में बैठे थे. तभी कॉलोनी के दो सगे भाई छोटू उर्फ गगन और मनु उर्फ राम रक्षपाल सिंह ने साथियों संग लाठी-डंडे लेकर उसके घर पर हमला बोला था. हमलावर घर में घुस आए और मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपी छोटू उर्फ गगन सिंह ने दांत से उसके पिता की नाक काट ली थी. जब वह पिताजी को बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट की. आरोपियों ने कॉलोनी का गेट बंद करने का आरोप लगाया था.

एडीजीसी राहुल सिसोदिया ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज 7 कनिष्क सिंह ने दोनों आरोपी भाई छोटू उर्फ गगन और मनु उर्फ राम रक्षपाल सिंह को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को अलग अलग सजा सुनाई है. जिसमें पीड़ित के पिता की कान काटने के आरोप में छोटू उर्फ गगन सिंह को 7 साल की सजा और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही राम रक्षपाल सिंह को 3 साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है.

गवाह और सबूतों से मिली सजा

शाहगंज थाने में आरोपी भाइयों के खिलाफ मारपीट के साथ ही घर में घुसकर जमकर ताडंव करने और बाइक में आग लगाने की कोशिश के साथ ही तमंचे से फायर करने का आरेाप था. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद मामला जब कोर्ट पहुंचा तो पीड़ित मोहित गुलाटी, शैलेंद्र गुलाटी के साथ ही प्लास्टिक सर्जन डॉ. राहुल सहाय समेत सात ने गवाही दी. जिसके आधार पर ही आरोपियों को सजा मिली है.

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आगरा : कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट के मामले में सगे भाइयों को सजा सुनाई है. कोर्ट पीड़ित के पिता की दांत से नाक काटने का आरोप सिद्ध होने पर एक दोषी को सात साल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही दूसरे आरोपी सगे भाई को तीन साल की सजा और 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

मामला सवा छह साल पुराना है. शहर के शाहगंज थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी मोहित गुलाटी ने थाने में शिकायत की थी. आरोप लगाया था कि 3 अगस्त 2017 की रात 10 बजे उसके पिता शैलेंद्र गुलाटी घर में बैठे थे. तभी कॉलोनी के दो सगे भाई छोटू उर्फ गगन और मनु उर्फ राम रक्षपाल सिंह ने साथियों संग लाठी-डंडे लेकर उसके घर पर हमला बोला था. हमलावर घर में घुस आए और मारपीट की. इतना ही नहीं, आरोपी छोटू उर्फ गगन सिंह ने दांत से उसके पिता की नाक काट ली थी. जब वह पिताजी को बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट की. आरोपियों ने कॉलोनी का गेट बंद करने का आरोप लगाया था.

एडीजीसी राहुल सिसोदिया ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज 7 कनिष्क सिंह ने दोनों आरोपी भाई छोटू उर्फ गगन और मनु उर्फ राम रक्षपाल सिंह को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को अलग अलग सजा सुनाई है. जिसमें पीड़ित के पिता की कान काटने के आरोप में छोटू उर्फ गगन सिंह को 7 साल की सजा और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही राम रक्षपाल सिंह को 3 साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है.

गवाह और सबूतों से मिली सजा

शाहगंज थाने में आरोपी भाइयों के खिलाफ मारपीट के साथ ही घर में घुसकर जमकर ताडंव करने और बाइक में आग लगाने की कोशिश के साथ ही तमंचे से फायर करने का आरेाप था. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद मामला जब कोर्ट पहुंचा तो पीड़ित मोहित गुलाटी, शैलेंद्र गुलाटी के साथ ही प्लास्टिक सर्जन डॉ. राहुल सहाय समेत सात ने गवाही दी. जिसके आधार पर ही आरोपियों को सजा मिली है.

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Last Updated : Dec 23, 2023, 9:51 AM IST
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