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जूता कारोबारी से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, माल ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 1, 2023, 3:57 PM IST

आगरा में जूता कारोबारी महिला से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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आगरा: ताजनगरी के एक शूज कारोबारी ने 2.39 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने एबीएस इंटरनेशनल के निदेशक सहित सात लोगों पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप है. वहीं, रुपये मांगने और कोर्ट से नोटिस देने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सिकंदरा थाना के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि शास्त्रीपुरम (सिकंदरा) स्थित राना ओवरसीज की मालकिन सुनीता राना ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. सुनीता राना ने मान विहार कॉलोनी, शमसाबाद मार्ग (ताजगंज) स्थित एबीएस इंटरनेशनल की कमलेश कुमारी तोमर, विजय तोमर, प्रशांत कुमार, मलिका तोमर, देविका तोमर, हार्दिक चौहान, जोजफ किरण रेड्डी बसानी को नामजद किया है.

90 दिन में भुगतान करने का दिया था झांसा: पीड़िता सुनीता राना ने सिकंदरा थाना में दर्ज कराए मुकदमे में लिखाया है कि आरोपित उनकी फैक्ट्री पर आए थे. बताया कि वे शूज एक्सपोर्ट करते हैं. हाल में ही डोमेस्टिक मार्केट से बहुत बढ़िया फर्म को ऑर्डर मिला है. फर्म से अफ्रीकन कंट्री में भी व्यापार करते हैं. फर्म जो भी माल लेगी, उसका 90 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा. कंपनी आगे भी उनसे ही माल खरीदेगी.

82.60 लाख रुपये दिए और 2.39 करोड़ बकाया: सुनीता राना के मुताबिक एबीएस इंटरनेशनल के दिए गए ऑर्डर के मुताबिक शूज तैयार कराए. उन्हें ऑर्डर भेज दिया. एबीएस इंटरनेशनल को 11 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच फैक्टरी से 3.22 करोड़ रुपये से अधिक का माल लिया. इसके एवज में फर्म की ओर से सिर्फ 80 लाख का भुगतान किया. 2.60 लाख रुपये का मटेरियल दिया. बाकी की रकम 2.39 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया.

नोटिस का जवाब ना देने पर कराया मुकदमा: शूज कारोबारी सुनीता राना ने बताया कि आरोपियों का ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन भी लिया था. जिसकी ब्याज अभी तक चुकाया जा रहा है. जब आरोपियों से बकाया रकम मांगी तो टरकाने लगे. इस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजे. लेकिन, आरोपियों ने नोटिस के कोई जवाब नहीं दिए. इतना ही नहीं सुनीता के पति को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद कोर्ट की शरण ली.

कारोबार में लेन देन का मामला: सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार साही ने बताया कि यह मामला कारोबार में लेनदेन का है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा है. इसमें सबसे पहले साक्ष्य जुटाए जाएंगे. आरोपियों की फर्म से दिए गए ऑर्डर और भुगतान के साक्ष्य जुटाए जाएंगे. इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: इटावा कैंटीन से 25 एलईडी टीवी चोरी, 8 लाख के सामान के साथ 9 गिरफ्तार

आगरा: ताजनगरी के एक शूज कारोबारी ने 2.39 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने एबीएस इंटरनेशनल के निदेशक सहित सात लोगों पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप है. वहीं, रुपये मांगने और कोर्ट से नोटिस देने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. सिकंदरा थाना के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि शास्त्रीपुरम (सिकंदरा) स्थित राना ओवरसीज की मालकिन सुनीता राना ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. सुनीता राना ने मान विहार कॉलोनी, शमसाबाद मार्ग (ताजगंज) स्थित एबीएस इंटरनेशनल की कमलेश कुमारी तोमर, विजय तोमर, प्रशांत कुमार, मलिका तोमर, देविका तोमर, हार्दिक चौहान, जोजफ किरण रेड्डी बसानी को नामजद किया है.

90 दिन में भुगतान करने का दिया था झांसा: पीड़िता सुनीता राना ने सिकंदरा थाना में दर्ज कराए मुकदमे में लिखाया है कि आरोपित उनकी फैक्ट्री पर आए थे. बताया कि वे शूज एक्सपोर्ट करते हैं. हाल में ही डोमेस्टिक मार्केट से बहुत बढ़िया फर्म को ऑर्डर मिला है. फर्म से अफ्रीकन कंट्री में भी व्यापार करते हैं. फर्म जो भी माल लेगी, उसका 90 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा. कंपनी आगे भी उनसे ही माल खरीदेगी.

82.60 लाख रुपये दिए और 2.39 करोड़ बकाया: सुनीता राना के मुताबिक एबीएस इंटरनेशनल के दिए गए ऑर्डर के मुताबिक शूज तैयार कराए. उन्हें ऑर्डर भेज दिया. एबीएस इंटरनेशनल को 11 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच फैक्टरी से 3.22 करोड़ रुपये से अधिक का माल लिया. इसके एवज में फर्म की ओर से सिर्फ 80 लाख का भुगतान किया. 2.60 लाख रुपये का मटेरियल दिया. बाकी की रकम 2.39 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया.

नोटिस का जवाब ना देने पर कराया मुकदमा: शूज कारोबारी सुनीता राना ने बताया कि आरोपियों का ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन भी लिया था. जिसकी ब्याज अभी तक चुकाया जा रहा है. जब आरोपियों से बकाया रकम मांगी तो टरकाने लगे. इस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजे. लेकिन, आरोपियों ने नोटिस के कोई जवाब नहीं दिए. इतना ही नहीं सुनीता के पति को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद कोर्ट की शरण ली.

कारोबार में लेन देन का मामला: सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार साही ने बताया कि यह मामला कारोबार में लेनदेन का है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा है. इसमें सबसे पहले साक्ष्य जुटाए जाएंगे. आरोपियों की फर्म से दिए गए ऑर्डर और भुगतान के साक्ष्य जुटाए जाएंगे. इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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