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आगरा में बच्ची से दुराचार के दोषी को आजीवन कैद - आगरा की ताजी खबरें

आगरा में बच्ची से दुराचार के दोषी को कोर्ट नेआजीवन कैद की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 6, 2023, 8:15 AM IST

आगराः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने एक अबोध बालिका के साथ दुराचार, पॉक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की पांच साल तक चली ठोस पैरवी, सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीडिता को जुर्माना की राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं.

मामला 16 जून 2018 का है. एत्मादउद्दौला में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें वादी ने लिखाया था कि उसकी ढाई साल की बेटी शाम को घर के बाहर खेल रही थी. तभी आरोपी भानु आया. वह पहले वहां पर घूमता रहा. इसके बाद बेटी को आरोपित भानु उठाकर अपने घर ले गया. आरोपी ने अपने घर में अबोध बेटी के साथ जघन्य कृत्य किया. जब दर्द से बेटी चीखी तो आरोपी मौके से भाग गया. आरोपित की भाभी बेटी को गोद में लेकर आई और घर के सामने लिटा कर भाग गई. बच्ची की चीख सुनकर मां और परिजन बाहर आए. मासूम खून से लथपथ थी. वह रोना बंद नहीं कर रही थी. आरोपी मौके से भाग गया. पुलिस से शिकायत गई थी.

विशेष लोक अभियोजन माधव शर्मा ने बताया कि वादी की तहरीर पर पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट में मुकदमा लिखा था. सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने मंगलवार को आरोपित भानु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की सारी राशि पीड़िता को दिलाने के साथ बतौर प्रतिकर आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ेंः COURT NEWS : आगरा में कूलर के विवाद में वृद्धा की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद, जानिए मामला

आगराः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने एक अबोध बालिका के साथ दुराचार, पॉक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की पांच साल तक चली ठोस पैरवी, सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीडिता को जुर्माना की राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं.

मामला 16 जून 2018 का है. एत्मादउद्दौला में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें वादी ने लिखाया था कि उसकी ढाई साल की बेटी शाम को घर के बाहर खेल रही थी. तभी आरोपी भानु आया. वह पहले वहां पर घूमता रहा. इसके बाद बेटी को आरोपित भानु उठाकर अपने घर ले गया. आरोपी ने अपने घर में अबोध बेटी के साथ जघन्य कृत्य किया. जब दर्द से बेटी चीखी तो आरोपी मौके से भाग गया. आरोपित की भाभी बेटी को गोद में लेकर आई और घर के सामने लिटा कर भाग गई. बच्ची की चीख सुनकर मां और परिजन बाहर आए. मासूम खून से लथपथ थी. वह रोना बंद नहीं कर रही थी. आरोपी मौके से भाग गया. पुलिस से शिकायत गई थी.

विशेष लोक अभियोजन माधव शर्मा ने बताया कि वादी की तहरीर पर पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट में मुकदमा लिखा था. सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने मंगलवार को आरोपित भानु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की सारी राशि पीड़िता को दिलाने के साथ बतौर प्रतिकर आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करने के आदेश दिए.

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