आगराः इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को बीते माह स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. जिस पर डाॅ. रामशंकर कठेरिया ने जिला जज विवेक संगल की अदालत में एमपी एमएलए कोर्ट के खिलाफ अपील की अर्जी लगाई थी. अदालत ने अपील स्वीकार करके सुनवाई तक सजा निलंबित कर दी थी. इसके बाद 11 सितंबर की अगली तारीख तय की थी. लेकिन सांसद की अपील पर अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सोमवार को जिला जज विवेक संगल की अदालत में सुनवाई की नहीं हो सकी. अब 18 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मिली है.
समर्थकों ने मनाया था जश्न
बता दें कि आगरा स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में 5 अगस्त 2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस पर स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद ने 7 अगस्त 2023 को जिला अदालत में अपील की थी. जिला अदालत ने भाजपा सांसद की अपील स्वीकार कर लिया था. इसके बाद सांसद को बड़ी राहत मिली थी. जिला अदालत ने अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. जिसके बाद भाजपा सांसद के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया था.
जाने क्या था मामला
इटावा जनपद से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के भी सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. जिसमें जमकर बवाल और मारपीट हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर थाना हरीपर्वत में सांसद सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर 5 अगस्त-2023 को फैसला सुनाया गया था.
कोर्ट ने माना था दोषी
आगरा की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने केस में आरोपी मानते हुए शनिवार को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत सांसद को दोषी माना था. इसके बाद 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था.