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मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 1.50 लाख का अर्थदंड

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Published : May 17, 2023, 10:47 PM IST

आगरा में राज्य सूचना आयुक्त ने आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित अपीलों व शिकायतों सुनवाई की.जिसमें 197 में अपील व शिकायतों की सुनवाई की गई. इनमें 90 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया गया. इसमें मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 75-75 हजार रुपए का दंड लगाया गया है.

जनसुनवाई में मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर दंड
जनसुनवाई में मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर दंड

आगरा: जनपद में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने तीन दिन तक आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की विकेन्द्रीकरण सुनवाई मण्डलायुक्त सभागार में की. जिसमें 197 अपील व शिकायतों की सुनवाई की. जिसमें से 90 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया. मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 75-75 हजार रुपए का दंड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, अलीगढ़ के चंडौस निवासी चौधरी बलरामने खण्ड विकास अधिकारी चंडौस से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना अधिकार के तहत एक दर्जन से अधिक आवेदन किए. लेकिन, किसी में भी पूर्व में सूचना प्रदान नहीं की गई. अब आयोग की कड़ाई के कारण इन आवेदनों में सूचना प्रदान की गई है.

राज्य सूचना आयुक्त की जनसुनवाई
राज्य सूचना आयुक्त की जनसुनवाई
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अधिशासी अधिकारी अभय रंजन पर तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 75 हजार रुपए और मैनपुरी की ही नगर पंचायत ज्योति खड़िया के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार पर तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर भी सूचना नहीं देने पर 75 हजार का दण्ड लगाया गया है. इससे पूर्व इन्हें आयोग ने अपना सूचनाओं में विलंब पर स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना आयुक्त की ओर से एक मौका दिया गया था. लेकिन, इन्होंने आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.
जनसुनवाई में मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 1.50 लाख का दंड
जनसुनवाई में मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 1.50 लाख का दंड
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, मथुरा कार्यालय के क्लर्क ने लाल स्याही से हस्ताक्षर कर सूचना दी. इस पर उसे 24 घण्टे में कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा था. मगर, इसके बाद भी क्लर्क ने स्पष्टीकरण नहीं दिया. क्लर्क के विरूद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. आयोग की कड़ाई के कारण संबंधित अधिकारी ने लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी है. राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, एटा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक को भी 24 घण्टे में सूचना देने के लिए निर्देश दिए हैं. अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का गलत सन्दर्भ देकर सूचना प्रदान नहीं की. इस पर जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने की कार्रवाई की है. इस अवसर पर पेशकार अनिल त्रिखा, निजी सचिव अंकीश पांडेय, ऋषभ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे.


यह भी पढे़ं: औरंगजेब ने मथुरा का नाम इस्लामाबाद करके तोड़े थे 76 मंदिर, जानें और क्या कहते हैं इतिहाकार

आगरा: जनपद में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने तीन दिन तक आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की विकेन्द्रीकरण सुनवाई मण्डलायुक्त सभागार में की. जिसमें 197 अपील व शिकायतों की सुनवाई की. जिसमें से 90 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया. मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 75-75 हजार रुपए का दंड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, अलीगढ़ के चंडौस निवासी चौधरी बलरामने खण्ड विकास अधिकारी चंडौस से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना अधिकार के तहत एक दर्जन से अधिक आवेदन किए. लेकिन, किसी में भी पूर्व में सूचना प्रदान नहीं की गई. अब आयोग की कड़ाई के कारण इन आवेदनों में सूचना प्रदान की गई है.

राज्य सूचना आयुक्त की जनसुनवाई
राज्य सूचना आयुक्त की जनसुनवाई
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अधिशासी अधिकारी अभय रंजन पर तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 75 हजार रुपए और मैनपुरी की ही नगर पंचायत ज्योति खड़िया के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार पर तीन अलग-अलग सूचना आवेदनों पर भी सूचना नहीं देने पर 75 हजार का दण्ड लगाया गया है. इससे पूर्व इन्हें आयोग ने अपना सूचनाओं में विलंब पर स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना आयुक्त की ओर से एक मौका दिया गया था. लेकिन, इन्होंने आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.
जनसुनवाई में मैनपुरी के दो अधिशासी अधिकारी पर 1.50 लाख का दंड
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राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, मथुरा कार्यालय के क्लर्क ने लाल स्याही से हस्ताक्षर कर सूचना दी. इस पर उसे 24 घण्टे में कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा था. मगर, इसके बाद भी क्लर्क ने स्पष्टीकरण नहीं दिया. क्लर्क के विरूद्ध कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. आयोग की कड़ाई के कारण संबंधित अधिकारी ने लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी दी है. राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि, एटा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक को भी 24 घण्टे में सूचना देने के लिए निर्देश दिए हैं. अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का गलत सन्दर्भ देकर सूचना प्रदान नहीं की. इस पर जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने की कार्रवाई की है. इस अवसर पर पेशकार अनिल त्रिखा, निजी सचिव अंकीश पांडेय, ऋषभ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे.


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