हैदराबाद: क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जेल में हैं. किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने NCB की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की है. आर्यन ने कहा है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे. NCB ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था. अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी.
कार्रवाई से पहले NCB ने NDPS की धाराएं बताईं
पंचनामे के मुताबिक NCB अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई. इसके बाद प्रसाद ने दोनों को NDPS एक्ट की धारा-50 के बारे में दोनों को समझाया. NCB ने आर्यन और अरबाज को ये विकल्प भी दिया कि अगर वे चाहें तो उनकी तलाशी गजेटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने ली जा सकती है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया.
पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और अरबाज से पूछा कि क्या उनके पास किसी तरह की नारकोटिक्स ड्रग्स है? जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की. अरबाज ने NCB अधिकारियों को बताया कि उसके जूतों में चरस है. इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद ही निकाल कर दे दिया.
इस पाउच के अंदर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ था. डीडी किट से इसकी जांच की गई तो पुष्टि हुई कि ये चरस है. पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने माना कि वह आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है और वे इस क्रूज सफर पर धमाल मचाने के लिए ले जा रहे थे. इसके बाद जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी माना कि वे चरस लेते हैं ये चरस क्रूज पर सफर के दौरान स्मोकिंग के लिए थी.
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे का कहना है कि पहले वे किला कोर्ट के आदेश की कॉपी देखेंगे और फिर सोमवार को तय करेंगे कि क्या करना है. मानशिंदे ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी थी कि आर्यन की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है. वे बॉलीवुड से हैं और इनविटेशन पर क्रूज पर गए थे. उनके मोबाइल का डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इसके अलावा उनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ है.
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मानशिंदे ने ये दलील भी दी थी कि आर्यन का परिवार मुंबई में रहता है. उनके पास भारतीय पासपोर्ट है और ऐसा नहीं है कि वे फरार हो जाएंगे, साथ ही कहा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए. वहीं NCB ने ये कहकर विरोध किया कि इस मामले में जमानत पर सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए.
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