हैदराबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की याचिका पर निषेधाज्ञा (Injuction) पर अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़ा कोई भी हिस्सा मीडिया में झूठ के रूप में नहीं पेश किया जाएगा. कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिन लोगों को अपने लेख हटाने के लिए कहा गया है, उनके अलावा अन्य प्रतिवादियों को भी एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी.
बता दें, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में 29 मीडियाकर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ खुद और उनके पति राज कुंद्रा के बारे में झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने पर मानहानि का मुकदमा ठोक बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शिल्पा ने 25 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है.
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शिल्पा ने अपनी याचिका में कहा कि एडल्ट फिल्म मामले में उनके पति राज कुंद्रा आरोपी हैं, लेकिन मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग से उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. इतना ही नहीं इन खबरों से उनके पति की ब्रांड वैल्यू पर भी गलत असर पड़ रहा है और लोग भी उन्हें गलत समझ रहे हैं.
शिल्पा की ओर से कहा गया कि सूत्रों के आधार पर खबर चलाकर निजी जीवन से जुड़ी बातें सार्वजनिक की गईं. यह प्रेस की आजादी का हिस्सा नहीं है.
हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रेस को सूत्रों के आधार पर खबर चलाने का पूरा अधिकार है. हालांकि, प्रेस की आजादी और निजता के अधिकार के बीच संतुलन भी जरूरी है.
बता दें, राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. राज कुंद्रा ने इस संदर्भ में एक जमानत याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने बीते बुधवार खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा को एडल्ट फिल्म मामले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था.
वहीं, मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने इस केस पर अपने बयान का एक वीडियो जारी किया था. इसके बाद क्राइम ब्रांच उन्हें समन भेजा था. मॉडल ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया था.
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