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फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आदेश के बावजूद कोर्ट में नहीं हुईं पेश

रामपुर की एमपी/एमलए कोर्ट (Rampur MP MLA Court) ने फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया है. कोर्ट इस मामले में पेश न होने पर नाराजगी जताई है.

फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा
फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 16, 2023, 9:19 PM IST

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ एमपी/एमलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) सोमवार को जारी किया है. जयाप्रदा पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है. जिसको लेकर जयाप्रदा पिछली कई तारीखों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही थी.

जयाप्रदा की ओर से हाजिरी माफी बराबर कोर्ट में हाजिरी माफी आ रही थी. इस मामले में सोमवार को भी एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन जयप्रदा नहीं पेश हुईं. जबकि कोर्ट ने जयाप्रदा को व्यक्तिगत उपस्थिति होने का आदेश दिए थे. जयाप्रदा के पेश नहीं आई होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जयाप्रदा के खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

इसे भी पढ़ें-पूर्व सांसद जयाप्रदा पहुंचीं रामपुर, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत



अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ थाना स्वार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज है. जिसमें पत्रावली सोमवार को 313 सीआरपीसी में नियत थी. कोर्ट द्वारा जयप्रदा को व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. लेकिन आद भी जयाप्रदा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई. इस पर न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से जयाप्रदा प्रत्याशी थीं. इस दौरान जयाप्रदा ने थाना स्वार के थाना कैमरी क्षेत्र में बिना अनुमति एक सभा को संबोधित किया था. इसके संबंध में थाना स्वार और थाना केमरी में केस दर्ज किया गया था.

इसे भी पढ़ें-UP Politics : आजम खान के बाद बेटे की सीट पर चुनाव लड़ सकती है यह मशहूर अभिनेत्री

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ एमपी/एमलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) सोमवार को जारी किया है. जयाप्रदा पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है. जिसको लेकर जयाप्रदा पिछली कई तारीखों से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही थी.

जयाप्रदा की ओर से हाजिरी माफी बराबर कोर्ट में हाजिरी माफी आ रही थी. इस मामले में सोमवार को भी एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन जयप्रदा नहीं पेश हुईं. जबकि कोर्ट ने जयाप्रदा को व्यक्तिगत उपस्थिति होने का आदेश दिए थे. जयाप्रदा के पेश नहीं आई होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जयाप्रदा के खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ थाना स्वार पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज है. जिसमें पत्रावली सोमवार को 313 सीआरपीसी में नियत थी. कोर्ट द्वारा जयप्रदा को व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. लेकिन आद भी जयाप्रदा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई. इस पर न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से जयाप्रदा प्रत्याशी थीं. इस दौरान जयाप्रदा ने थाना स्वार के थाना कैमरी क्षेत्र में बिना अनुमति एक सभा को संबोधित किया था. इसके संबंध में थाना स्वार और थाना केमरी में केस दर्ज किया गया था.

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