मऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार की पत्नी के नाम की पौने चार करोड़ की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. एसपी सुशील घुले ने कहा कि गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने पैरवी की थी. जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्तार की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किए हैं. यह सम्मत्ति गाजीपुर में है. ऐसे में संपत्ति कुर्क करने के लिए गाजीपुर प्रशासन से अनुमति लेने की तैयारी चल रही है.
बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम शेखपुर परगना व तहसील सदर जनपद गाजीपुर में करोड़ों रुपये की संपत्ति है. यह प्राॅपर्टी अवैध तरीके से अर्जित की गई है. इस प्राॅपर्टी को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपये बताई जा रही है. अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर व मऊ के कई थानों में मुकदमा भी दर्ज है.
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से चल व अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. जनपद में ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं. इसके साथ ही जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
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