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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद की अगली सुनवाई 25 जुलाई को

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस
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Published : Jul 21, 2022, 7:39 AM IST

Updated : Jul 21, 2022, 4:33 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर जिला जज न्यायालय अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही सुनवाई में आज हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी कर ली गई है. पहले 4 दिन हिंदू पक्ष के वादी संख्या 2 से लेकर 5 तक और फिर 5 दिनों तक हिंदू पक्ष के वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से उनके वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की है. इसके बाद आज कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई है और पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलें पेश होने के बाद अब सोमवार का वक्त कोर्ट ने निर्धारित किया है. 25 जुलाई को न्यायालय मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष की दलीलों पर काउंटर के साथ ही उनकी बातों को सुनेगा और उसके बाद आगे की प्रोसिडिंग शुरू होगी.

इस बारे में अधिवक्ता हिंदू पक्ष शिवम गौड़ का कहना है कि आज सुनवाई पूरी कर ली गई है. हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी है और हमने यह भी कहा है कि यह पूरा मामला ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार या अन्य से जुड़ा नहीं है जिसे खारिज किया जाए, यह प्रकरण श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा करने का है जो एकदम अलग है. इसलिए इसे खारिज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है जिस पर आज सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी बातें रखी है और हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलीलें जो दी गई थी कि सरकार और प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं किया गया.

उस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए इन बातों से इनकार किया है. उन्होंने न्यायालय के समक्ष भी कहा है कि जो आदेश दिया जाएगा उसे प्रशासन पूरा करने का कार्य करेगा. फिलहाल आज न्यायालय के सामने हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई है और न्यायालय ने 25 जुलाई सोमवार की अगली तिथि मुकर्रर की है. जिस पर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की बातों का काउंटर करते हुए न्यायालय के आदेश पर आपत्ति दाखिल करेगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

वहीं एक अन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र नाथ पांडेय की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह के द्वारा दायर की गई ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपे पर जाने की मांग पर सुनवाई की गई है जिस पर 16 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई है.

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वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर जिला जज न्यायालय अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही सुनवाई में आज हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी कर ली गई है. पहले 4 दिन हिंदू पक्ष के वादी संख्या 2 से लेकर 5 तक और फिर 5 दिनों तक हिंदू पक्ष के वादी संख्या एक राखी सिंह की तरफ से उनके वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की है. इसके बाद आज कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई है और पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलें पेश होने के बाद अब सोमवार का वक्त कोर्ट ने निर्धारित किया है. 25 जुलाई को न्यायालय मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष की दलीलों पर काउंटर के साथ ही उनकी बातों को सुनेगा और उसके बाद आगे की प्रोसिडिंग शुरू होगी.

इस बारे में अधिवक्ता हिंदू पक्ष शिवम गौड़ का कहना है कि आज सुनवाई पूरी कर ली गई है. हिंदू पक्ष ने अपनी बातें रखी है और हमने यह भी कहा है कि यह पूरा मामला ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार या अन्य से जुड़ा नहीं है जिसे खारिज किया जाए, यह प्रकरण श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा करने का है जो एकदम अलग है. इसलिए इसे खारिज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है जिस पर आज सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी बातें रखी है और हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलीलें जो दी गई थी कि सरकार और प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं किया गया.

उस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए इन बातों से इनकार किया है. उन्होंने न्यायालय के समक्ष भी कहा है कि जो आदेश दिया जाएगा उसे प्रशासन पूरा करने का कार्य करेगा. फिलहाल आज न्यायालय के सामने हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई है और न्यायालय ने 25 जुलाई सोमवार की अगली तिथि मुकर्रर की है. जिस पर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की बातों का काउंटर करते हुए न्यायालय के आदेश पर आपत्ति दाखिल करेगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

वहीं एक अन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र नाथ पांडेय की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह के द्वारा दायर की गई ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपे पर जाने की मांग पर सुनवाई की गई है जिस पर 16 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई है.

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Last Updated : Jul 21, 2022, 4:33 PM IST
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