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गौतमबुद्ध नगर में 30 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा-144 को एक बार फिर बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया है. एक जुलाई से 30 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने इससे जुड़ी हुई गाइडलाइन जारी कर दी है.

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गौतमबुद्ध नगर में 30 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144
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Published : Jul 2, 2022, 10:25 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: राजस्थान के उदयपुर की घटना को ध्यान में रखने के साथ ही आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद में धारा-144 बढ़ा दी गई है. इसकी गाइडलाइन्स गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है. अब गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. अब बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन से लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान चार से अधिक संख्या में लोगों को कहीं पर भी एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पुलिस कमिश्नरेट ने जिले के सभी उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानूनी एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने दी है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह

आगामी होने वाले त्योहार में 10 जुलाई को बकरीद, 14 से 12 अगस्त तक श्रावण माह, 26 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि, 9 अगस्त को मोहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 14 अगस्त को जगन्नाथ रथ यात्रा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को जन्माष्टमी, 23 अगस्त को द्रोणाचार्य मेला दनकौर में और 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए धारा-144 सीआरपीसी को लगाने का काम किया गया है. ताकि जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखा जा सके.

ये भी पढ़ें : IPS Officer Transfer: अयोध्या और गोरखपुर समेत 14 जिलों के कप्तान बदले गए

एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि सीआरपीसी की धारा-144 पूरे जनपद में 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. जिस किसी के भी द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की मंशा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उन पर अंकुश लगाए जाए इस उद्देश्य से धारा-144 बढ़ाई गई है.

नई दिल्ली/नोएडा: राजस्थान के उदयपुर की घटना को ध्यान में रखने के साथ ही आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद में धारा-144 बढ़ा दी गई है. इसकी गाइडलाइन्स गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है. अब गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. अब बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन से लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान चार से अधिक संख्या में लोगों को कहीं पर भी एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पुलिस कमिश्नरेट ने जिले के सभी उच्च अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानूनी एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने दी है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह

आगामी होने वाले त्योहार में 10 जुलाई को बकरीद, 14 से 12 अगस्त तक श्रावण माह, 26 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि, 9 अगस्त को मोहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 14 अगस्त को जगन्नाथ रथ यात्रा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को जन्माष्टमी, 23 अगस्त को द्रोणाचार्य मेला दनकौर में और 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए धारा-144 सीआरपीसी को लगाने का काम किया गया है. ताकि जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखा जा सके.

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एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि सीआरपीसी की धारा-144 पूरे जनपद में 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. जिस किसी के भी द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की मंशा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उन पर अंकुश लगाए जाए इस उद्देश्य से धारा-144 बढ़ाई गई है.

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