मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने 8 साल की मासूम से रेप के मामले में दोषी साबित हुए अमित को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. 7 साल पहले घर पर खेल रही पीड़ित को पड़ोसी का नौकर सरसो देने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया था. जहां उसके साथ उसने रेप किया था. आरोपी 7 साल से जेल में ही था.
गौरतलब है कि, थाना क्षेत्र मंसूरपुर के एक गांव में सात वर्ष पहले एक युवक ने आठ साल की मासूम को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया था. इस मामले में पीड़ित के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी तभी उनके पड़ोसी का नौकर अमित पुत्र महेन्द्र रविदास निवासी जनपद काशीपुर गांव नवादा बिहार वहां आया और दोनों को सरसो देने के बहाने साइकिल पर बैठाकर ले गया. आरोप था कि अमित उसकी बेटी तथा बेटे को गन्ने के खेत की ओर ले गया था. वहां उसने बेटे को बाहर खड़ा कर उसकी बेटी के साथ इस हरतक को अंजाम दिया.
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मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Special POCSO Act Court of Muzaffarnagar) ने आठ वर्षीय बालिका से रेप के मामले में अमित को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है और अमित घटना के बाद से ही जिला जेल में निरुद्ध है और अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी, जिसके चलते 16 जनवरी 2017 में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज ने भी अमित को जमानत देने से इंकार कर दिया था और तब से ही अमित जेल में बंद है.
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