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प्रेम-प्रसंग को लेकर 15 साल पहले की गयी हत्या के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद - पांच आरोपियों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में 15 साल पहले प्रेम-प्रसंग के चलते की गयी हत्या (murder due to love affair) के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज छोटेलाल ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह (Senior Advocate Satyendra Singh) ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए.

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पांच आरोपियों को उम्रकैद
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Published : Jul 1, 2022, 6:24 PM IST

मुजफ्फरनगर: लगभग 15 साल पहले विगत 22 मई 2007 को शामली जिले में थाना झिंझाना (Police Station Jhinjhana in Shamli District) के कस्बा चौसाना में प्रेम संबंध को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में आरोपी प्रमोद, राजबीर, सतपाल, मान सिंह और सोनू को शुक्रवार को कोर्ट ने उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज छोटेलाल की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए.

इसे भी पढ़ेंः लेखराज मेट्रो स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, हालात गंभीर

अभियोजन ने बताया कि 22 मई 2007 को शामली के कस्बा चौसाना में मृत युवक सदाकत और आरोपी सतपाल की लड़की रीना के बीच प्रेम संबंध था. वे दोनों प्रेम विवाह करना चाहते थे. घटना से पहले परिजन के विरोध के चलते लड़की ने जहर खा कर आत्महत्या की कोशिश की थी. जिसका पत्रावली में विवरण है. रास्ते से प्रेमी सदाकत को हटाने के लिए उसकी खेत में ले जाकर उसकी कमीज से गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी.

शोर होने पर मौके से तीन आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के हाथों सौंप दिया गया था. बाकी तीन को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया. घटना के संबंध में मृतक सदाकत के भाई कय्यूम ने 6 आरोपियों प्रमोद, राजबीर, सुंदर, सतपाल, मानसिंह व सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. मामला चलने के दौरान सुंदर की मौत हो गई.

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मुजफ्फरनगर: लगभग 15 साल पहले विगत 22 मई 2007 को शामली जिले में थाना झिंझाना (Police Station Jhinjhana in Shamli District) के कस्बा चौसाना में प्रेम संबंध को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में आरोपी प्रमोद, राजबीर, सतपाल, मान सिंह और सोनू को शुक्रवार को कोर्ट ने उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज छोटेलाल की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने पैरवी कर 7 गवाह पेश किए.

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अभियोजन ने बताया कि 22 मई 2007 को शामली के कस्बा चौसाना में मृत युवक सदाकत और आरोपी सतपाल की लड़की रीना के बीच प्रेम संबंध था. वे दोनों प्रेम विवाह करना चाहते थे. घटना से पहले परिजन के विरोध के चलते लड़की ने जहर खा कर आत्महत्या की कोशिश की थी. जिसका पत्रावली में विवरण है. रास्ते से प्रेमी सदाकत को हटाने के लिए उसकी खेत में ले जाकर उसकी कमीज से गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी.

शोर होने पर मौके से तीन आरोपियों को पकड़ कर पुलिस के हाथों सौंप दिया गया था. बाकी तीन को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया. घटना के संबंध में मृतक सदाकत के भाई कय्यूम ने 6 आरोपियों प्रमोद, राजबीर, सुंदर, सतपाल, मानसिंह व सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. मामला चलने के दौरान सुंदर की मौत हो गई.

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