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श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला

श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस करने की मांग की जा रही है.

जन्मभूमि केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई
जन्मभूमि केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई
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Published : Aug 18, 2021, 2:27 PM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज की कोर्ट में बुधवार दोपहर बाद सुनवाई होनी थी. हालांकि उनके अवकाश पर होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की गई है.

पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला

बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस करने की मांग की जा रही है. कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को जमीन की डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

चार प्रतिवादी पक्ष

कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला

यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने पेश किया 7301.5 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 6 मामले और जिला जज की कोर्ट में एक मामला अभी विचाराधीन है. मंदिर सेवायत कृष्ण भक्त भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित के याचिका जन्मभूमि मामले में अभी विचाराधीन है. जन्मभूमि मामले को लेकर सभी वादों पर समय-समय पर तारीख पड़ रही हैं.

क्या है मामला

12 अक्टूबर 1968 को विराजमान ठाकुर कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग और भगवान श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक वापस कराने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में मामले दायर किए गए हैं.

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज की कोर्ट में बुधवार दोपहर बाद सुनवाई होनी थी. हालांकि उनके अवकाश पर होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की गई है.

पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला

बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस करने की मांग की जा रही है. कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को जमीन की डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

चार प्रतिवादी पक्ष

कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की पहली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जानें क्या है मामला
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श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 6 मामले और जिला जज की कोर्ट में एक मामला अभी विचाराधीन है. मंदिर सेवायत कृष्ण भक्त भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित के याचिका जन्मभूमि मामले में अभी विचाराधीन है. जन्मभूमि मामले को लेकर सभी वादों पर समय-समय पर तारीख पड़ रही हैं.

क्या है मामला

12 अक्टूबर 1968 को विराजमान ठाकुर कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग और भगवान श्रीकृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक वापस कराने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में मामले दायर किए गए हैं.

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