मथुराः जनपद मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बुध विहार कॉलोनी में दहेज हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास और सास को 7 साल की सजा सुनाई है. सोमवार को जनपद न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत ने आरोपी पति राज कपूर और सास विमला को सजा सुनाई. साथ ही साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है.
बता दें 2018 में बुध विहार कॉलोनी में दहेज की खातिर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. जिसमें सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. लेकिन, साक्ष्य के अभाव में बाकी लोगों को बरी कर दिया गया था.
शासकीय अधिवक्ता शिवराम तोमर ने बताया कि जनपद न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत में एक 304b का मुकदमा चल रहा था. इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया तो यह घटना थी 26 जुलाई 2018 की. इस दिन वादी हेमेंद्र की बहन गीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया था. सात में से 2 लोगों के नाम विवेचक द्वारा निकाल दिए गए थे, पांच के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ था. न्यायालय में जो भी एविडेंस कलेक्ट किए उसमें अभियोजन की तरफ से आठ गवाह कराए गए थे, 5 गवाह फैक्ट के थे और बाकी फॉर्मल हुए थे. न्यायालय में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मृतका के पति राज कपूर को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थ दंड, इसके साथ ही मृतक की सास विमला देवी को 7 साल की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त राज कपूर गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में है और सांस विमला देवी जमानत पर बाहर थी. न्यायालय ने सास को कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है.
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ये था मामला: शासकीय अधिवक्ता शिवराम तोमर ने बताया कि ये मामला जनपद मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुध विहार कॉलोनी का है. यह घटना 26 जुलाई 2018 की है. इसमें 7 लोंगों को नामजद किया गया था. जिसमें राज कपूर, विमला देवी, प्रीति, खूबी, उर्वशी, बृज बिहारी और भजनलाल नाम थे. विवेचना में विवेचक के द्वारा दो लोगों के नाम जो मृतका के चचिया ससुर और जो बाबा थे उनका नाम निकाल दिया गया था. पांच के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र आया था, न्यायालय ने जो तीनों ननंद थीं साक्ष्य ना पाए जाने के चलते दोषमुक्त कर दिया और दो लोगों को सजा दी गई है.
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