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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फिर टली, 12 अप्रैल को अगली सुनवाई - Advocate Tanveer Ahmed

मथुरा में जिलाजज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की पहली पिटीशन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. दो वर्ष पूर्व कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर (Shri Krishna Janmabhoomi Complex) को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिटिशन दाखिल की थी.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फिर टली
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Published : Apr 6, 2022, 6:55 PM IST

मथुरा: जनपद जिलाजज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की पहली पिटीशन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. बुधवार को काफी देर बहस होने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की. दो वर्ष पूर्व कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर (Shri Krishna Janmabhoomi Complex) को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिटिशन दाखिल की थी.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फिर टली

जिला जज की कोर्ट में शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि यह मामला सुनवायी लायक नहीं है. इसे खारिज कर दिया जाए क्योंकि पिछले कई दशकों से उसी स्थान पर शांति और प्रेम के साथ दिवाली और ईद मनायी जाती है. कुछ लोग मथुरा में माहौल खराब करना चाहते हैं जिसके कारण यह विवादित पिटिशन न्यायालय में दायर की गई है.

इसे भी पढ़ेंः सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की नहीं हुई सुनवाई, 5 जनवरी को अगली तारीख

दायर की गई पिटिशन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी बोर्ड चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्म स्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच और भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन को मंदिर को दे दिया जाए.

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मथुरा: जनपद जिलाजज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की पहली पिटीशन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई हुई. बुधवार को काफी देर बहस होने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की. दो वर्ष पूर्व कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर (Shri Krishna Janmabhoomi Complex) को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिटिशन दाखिल की थी.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई फिर टली

जिला जज की कोर्ट में शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि यह मामला सुनवायी लायक नहीं है. इसे खारिज कर दिया जाए क्योंकि पिछले कई दशकों से उसी स्थान पर शांति और प्रेम के साथ दिवाली और ईद मनायी जाती है. कुछ लोग मथुरा में माहौल खराब करना चाहते हैं जिसके कारण यह विवादित पिटिशन न्यायालय में दायर की गई है.

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दायर की गई पिटिशन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी बोर्ड चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्म स्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच और भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन को मंदिर को दे दिया जाए.

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