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तीन साल से एक जगह जमे सरकारी कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर, आदेश जारी - सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर

यूपी सरकार ने शुक्रवार को वर्षों से एक जगह जमे समूह ग कर्मचारियों के तीन वर्ष में पटल बदलने करने का आदेश दिया. पहली बार ऐसा हुआ है, जब समूह ग के कर्मचारियों के पटल परिवर्तन के साथ फील्ड में तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा.

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Published : May 14, 2022, 8:27 AM IST

लखनऊ: योगी सरकार ने शुक्रवार को समूह 'ग' के कर्मचारियों के पटल परिवर्तन और फील्ड में तैनात कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन हर तीन साल के बाद प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया. पहली बार ऐसा हुआ है जब तीन वर्ष पूरे होने पर समूह 'ग' कार्मिकों के पटल परिवर्तन के साथ फील्ड में तैनात कार्मिकों के क्षेत्र परिवर्तन का आदेश भी दिया गया है. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी किया.

कार्यालयाध्यक्षों को अपने विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को शासन को 30 जून तक यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके अधीन तीन वर्ष से अधिक समय से कोई भी कार्मिक एक ही पटल व क्षेत्र में तैनात नहीं है. अगर शासकीय हित में किसी कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित कार्मिक का पटल और क्षेत्र परिवर्तन न करने का अनुमोदन स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर से प्राप्त करना होगा.

ये भी पढ़ें- 'बाबरी के बाद नहीं खोना चाहते दूसरी मस्जिद' ज्ञानवापी मामले पर बोले ओवैसी

सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को पटल व क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. संवेदनशील व लोक व्यवहार के पदों के बारे में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर संबंधित कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर करने की हिदायत दी गई है . यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पटल व क्षेत्र बदले जाने के बाद संबंधित पटल व क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का अनौपचारिक रूप से प्रभाव न बना रहे या वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से वहीं संबद्ध होकर पहले की तरह काम न करता रहे.

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लखनऊ: योगी सरकार ने शुक्रवार को समूह 'ग' के कर्मचारियों के पटल परिवर्तन और फील्ड में तैनात कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन हर तीन साल के बाद प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया. पहली बार ऐसा हुआ है जब तीन वर्ष पूरे होने पर समूह 'ग' कार्मिकों के पटल परिवर्तन के साथ फील्ड में तैनात कार्मिकों के क्षेत्र परिवर्तन का आदेश भी दिया गया है. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी किया.

कार्यालयाध्यक्षों को अपने विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को शासन को 30 जून तक यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके अधीन तीन वर्ष से अधिक समय से कोई भी कार्मिक एक ही पटल व क्षेत्र में तैनात नहीं है. अगर शासकीय हित में किसी कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित कार्मिक का पटल और क्षेत्र परिवर्तन न करने का अनुमोदन स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर से प्राप्त करना होगा.

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सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को पटल व क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. संवेदनशील व लोक व्यवहार के पदों के बारे में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर संबंधित कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर करने की हिदायत दी गई है . यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पटल व क्षेत्र बदले जाने के बाद संबंधित पटल व क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का अनौपचारिक रूप से प्रभाव न बना रहे या वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से वहीं संबद्ध होकर पहले की तरह काम न करता रहे.

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