ETV Bharat / city

वाहन स्वामियों को परमिट शर्तों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, अब होगी ये कार्रवाई

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी है कि परमिट के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करें. राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव की तरफ से प्रदेश भर के सभी आरटीओ कार्यालयों को इस बाबत सर्कुलर भेजा गया है.

परिवहन विभाग
परिवहन विभाग
author img

By

Published : Jul 12, 2022, 9:13 PM IST

लखनऊ : परमिट शर्तों का उल्लंघन करना अब वाहन स्वामियों पर भारी पड़ेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी है कि परमिट के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करें. राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि किसी भी वाहन का परमिट शर्तों के उल्लंघन में अगर चालान किया हो तो वाहन स्वामी को नोटिस भेजा जाए. 90 दिन के अंदर नोटिस देने के बावजूद अगर वाहन स्वामी जुर्माना भरकर चालान खत्म नहीं कराता है तो परमिट के निलंबन या फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए.

राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से प्रदेश भर के सभी आरटीओ कार्यालयों को इस बाबत सर्कुलर भेजा गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालन के अभियोग में चालान होने पर संबंधित परमिट धारक को निर्धारित राशि जमा कराकर नोटिस भेजी जाए. परमिट शर्तों के उल्लंघन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान होने पर परमिट को सस्पेंड या फिर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. परमिट निर्गत होने की तिथि से पांच साल की वैधता अवधि में शर्तों के उल्लंघन में पांच से अधिक चालान होने पर परमिट रिनुअल ना किया जाये.

ये भी पढ़ें : लाखों गरीब बच्चों को स्कूल भेजने वाला साइकिल गुरु, लखनऊ की सड़कों पर बैनर लेकर खड़ा रहने को मजबूर
राज्य परिवहन प्राधिकरण के इस निर्णय के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को भी निर्देश दे दिए गए हैं.

लखनऊ : परमिट शर्तों का उल्लंघन करना अब वाहन स्वामियों पर भारी पड़ेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी है कि परमिट के अनुरूप ही वाहनों का संचालन करें. राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि किसी भी वाहन का परमिट शर्तों के उल्लंघन में अगर चालान किया हो तो वाहन स्वामी को नोटिस भेजा जाए. 90 दिन के अंदर नोटिस देने के बावजूद अगर वाहन स्वामी जुर्माना भरकर चालान खत्म नहीं कराता है तो परमिट के निलंबन या फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए.

राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से प्रदेश भर के सभी आरटीओ कार्यालयों को इस बाबत सर्कुलर भेजा गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालन के अभियोग में चालान होने पर संबंधित परमिट धारक को निर्धारित राशि जमा कराकर नोटिस भेजी जाए. परमिट शर्तों के उल्लंघन में एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार चालान होने पर परमिट को सस्पेंड या फिर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. परमिट निर्गत होने की तिथि से पांच साल की वैधता अवधि में शर्तों के उल्लंघन में पांच से अधिक चालान होने पर परमिट रिनुअल ना किया जाये.

ये भी पढ़ें : लाखों गरीब बच्चों को स्कूल भेजने वाला साइकिल गुरु, लखनऊ की सड़कों पर बैनर लेकर खड़ा रहने को मजबूर
राज्य परिवहन प्राधिकरण के इस निर्णय के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को भी निर्देश दे दिए गए हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.