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लखनऊ में होगा ट्रॉली का पंजीकरण, परिवहन आयुक्त ने गठित की समिति - अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया

लखनऊ में ट्रॉली के पंजीकरण (Trolley will registered in Lucknow) और मानक बनाने के लिए परिवहन आयुक्त (Lucknow Transport commissioner) ने समिति गठित की है.

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Published : Oct 2, 2022, 10:51 PM IST

लखनऊ: यूपी में ट्रॉली से हुए हादसों पर पाबंदी लगाने के लिए परिवहन विभाग ने पहल की है. परिवहन आयुक्त ने ट्रॉली के पंजीकरण (Trolley will registered in Lucknow) और मानक बनाने के लिए समिति का गठन किया है. यह एक्शन ईटीवी भारत के इससे जुड़ी एक खबर प्रकाशित करने के बाद लिया गया.

जिले के टिकौली इलाके और कानपुर की घटना में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि आरटीओ में ट्रॉली नियमानुसार पंजीकृत नहीं थी. ऐसी ही हजारों की संख्या में ट्रॉली उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं, जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. इससे परिवहन विभाग को बड़ा घाटा हो रहा है. ईटीवी भारत ने विभाग को आगाह करने के लिए हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब परिवहन आयुक्त की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया (Trolley will registered in Lucknow) समेत अन्य नियमों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) वीके सोनाकिया की तरफ से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

यूपी के प्रमुख सचिव परिवहन और परिवहन आयुक्त वेंकटेश्वर लू ने ट्रॉली से हुई घटनाओं की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 (Central Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (Central Motor Vehicles Rules 1989) में कृषि कार्य के लिए प्रयोग में आने वाली ट्रॉली के पंजीयन के संपूर्ण प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं. परिवहन आयुक्त ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आवश्यक प्रावधान निर्गत करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार प्रावधान निर्गत नहीं करती है, तब तक राज्य स्तर पर ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया (Trolley will registered in Lucknow), ट्रॉली विनिर्माताओं का पंजीयन, ट्रॉली निर्माण के लिए तकनीकी मांगों का निर्धारण और ट्रॉली के निर्माण में सड़क सुरक्षा मानकों को शामिल किए जाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है.

पढ़ें- फिरोजाबाद में वसूली करने वाला फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के नाम पर करता था ठगी

परिवहन आयुक्त की तरफ से गठित की गई समिति में उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) लक्ष्मीकांत मिश्रा अध्यक्ष, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र बरेली) मुख लाल चौरसिया सदस्य, प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) परिवहन निगम राज नारायण वर्मा सदस्य, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन (बिजनौर) शिव शंकर सिंह सदस्य और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) मुख्यालय कमल जोशी सदस्य सचिव शामिल हैं.

अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया (Additional Transport Commissioner VK Sonakia) ने बताया कि यह समिति ट्रॉली निर्माण और पंजीयन के संबंध में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (Central Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (Central Motor Vehicles Rules 1989) में उपलब्ध प्रावधानों और अन्य राज्यों में स्थानीय स्तर पर ट्रॉली निर्माण के विनियमन के लिए निर्गत किए गए दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर अपनी संस्तुतियां दो सप्ताह के अंदर परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराएगी.

पढ़ें- दुकान से नोटबुक लेने गया था बच्चा, अगले दिन खेत में मिला सिर कटा हुआ शव

लखनऊ: यूपी में ट्रॉली से हुए हादसों पर पाबंदी लगाने के लिए परिवहन विभाग ने पहल की है. परिवहन आयुक्त ने ट्रॉली के पंजीकरण (Trolley will registered in Lucknow) और मानक बनाने के लिए समिति का गठन किया है. यह एक्शन ईटीवी भारत के इससे जुड़ी एक खबर प्रकाशित करने के बाद लिया गया.

जिले के टिकौली इलाके और कानपुर की घटना में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि आरटीओ में ट्रॉली नियमानुसार पंजीकृत नहीं थी. ऐसी ही हजारों की संख्या में ट्रॉली उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं, जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है. इससे परिवहन विभाग को बड़ा घाटा हो रहा है. ईटीवी भारत ने विभाग को आगाह करने के लिए हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब परिवहन आयुक्त की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया (Trolley will registered in Lucknow) समेत अन्य नियमों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) वीके सोनाकिया की तरफ से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

यूपी के प्रमुख सचिव परिवहन और परिवहन आयुक्त वेंकटेश्वर लू ने ट्रॉली से हुई घटनाओं की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 (Central Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (Central Motor Vehicles Rules 1989) में कृषि कार्य के लिए प्रयोग में आने वाली ट्रॉली के पंजीयन के संपूर्ण प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं. परिवहन आयुक्त ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आवश्यक प्रावधान निर्गत करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार प्रावधान निर्गत नहीं करती है, तब तक राज्य स्तर पर ट्रॉली के पंजीयन की प्रक्रिया (Trolley will registered in Lucknow), ट्रॉली विनिर्माताओं का पंजीयन, ट्रॉली निर्माण के लिए तकनीकी मांगों का निर्धारण और ट्रॉली के निर्माण में सड़क सुरक्षा मानकों को शामिल किए जाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है.

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परिवहन आयुक्त की तरफ से गठित की गई समिति में उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) लक्ष्मीकांत मिश्रा अध्यक्ष, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र बरेली) मुख लाल चौरसिया सदस्य, प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) परिवहन निगम राज नारायण वर्मा सदस्य, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन (बिजनौर) शिव शंकर सिंह सदस्य और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) मुख्यालय कमल जोशी सदस्य सचिव शामिल हैं.

अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया (Additional Transport Commissioner VK Sonakia) ने बताया कि यह समिति ट्रॉली निर्माण और पंजीयन के संबंध में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (Central Motor Vehicles Act 1988) और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 (Central Motor Vehicles Rules 1989) में उपलब्ध प्रावधानों और अन्य राज्यों में स्थानीय स्तर पर ट्रॉली निर्माण के विनियमन के लिए निर्गत किए गए दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर अपनी संस्तुतियां दो सप्ताह के अंदर परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराएगी.

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