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अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस पर रेलवे चलाएगा जन जागरण अभियान - सिविल अथॉरिटीज

नौ जून को ‘अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस’ मनाया जाता है. इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे.

रेलवे चलाएगा अभियान
रेलवे चलाएगा अभियान
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Published : Jun 9, 2022, 6:51 AM IST

लखनऊ: हर साल नौ जून को ‘अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस’ मनाया जाता है. नौ जून को रेलवे के अधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल इस अवसर पर रेलवे समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरण अभियान चलायेगा.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे समपारों पर सतर्कता अपनाने, ईयर फोन लगाकर समपार पार करने के खतरों के बारे में जागरूक करेगा. रेल प्रशासन जनता और विशेषकर रेलवे लाइन के समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले निवासियों से अपील करता है कि वह रेलवे लाइन पर गाड़ियों के संचालन के प्रति अत्याधिक सतर्कता बरतें. अपने मवेशियों को रेलवे लाइन के आसपास खुले में न छोड़ा करें.

ये भी पढ़ें : अब 30-35 मिनट में लखनऊ से पहुंच सकेंगे कानपुर, जानिए कैसे?


उन्होंने बताया कि मण्डल के विभिन्न रेलखण्डों पर रेलवे पर्यवेक्षक सड़क उपभोगकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 व रेलवे एक्ट की धारा 161 की जानकारी देंगे. सिविल अथॉरिटीज व रेलवे सुरक्षा बल के साथ समपारों पर औचक जांच की जाएगी.

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लखनऊ: हर साल नौ जून को ‘अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस’ मनाया जाता है. नौ जून को रेलवे के अधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल इस अवसर पर रेलवे समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरण अभियान चलायेगा.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे समपारों पर सतर्कता अपनाने, ईयर फोन लगाकर समपार पार करने के खतरों के बारे में जागरूक करेगा. रेल प्रशासन जनता और विशेषकर रेलवे लाइन के समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले निवासियों से अपील करता है कि वह रेलवे लाइन पर गाड़ियों के संचालन के प्रति अत्याधिक सतर्कता बरतें. अपने मवेशियों को रेलवे लाइन के आसपास खुले में न छोड़ा करें.

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उन्होंने बताया कि मण्डल के विभिन्न रेलखण्डों पर रेलवे पर्यवेक्षक सड़क उपभोगकर्ताओं को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 व रेलवे एक्ट की धारा 161 की जानकारी देंगे. सिविल अथॉरिटीज व रेलवे सुरक्षा बल के साथ समपारों पर औचक जांच की जाएगी.

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