लखनऊः आरटीओ कार्यालयों में दलाली प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने अब एक नया तरीका निकाला है. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों का जिस दिन टाइम स्लॉट होगा, उसी दिन आरटीओ कार्यालय पहुंचना होगा. अगर स्क्रूटनी के बाद उसी दिन बायोमेट्रिक के साथ फोटो क्लिक नहीं कराई तो टाइम स्लॉट निरस्त कर दिया जाएगा. इसके बाद दोबारा टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा. यह व्यवस्था गुरुवार से आरटीओ कार्यालय में लागू हो गई है.
अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिस दिन टाइम स्लॉट लिया जाता था. उस दिन उपस्थित न होने के बाद भी करीब 15 दिन तक किसी भी दिन आरटीओ कार्यालय जाकर फोटो क्लिक कराई जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा. आरटीओ के सूत्रों की मानें तो यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है क्योंकि अक्सर दलाल सेटिंग करके आवेदकों के फार्म पहले ही जनरेट करा लेते थे. किसी कारण आवेदक अगर उस दिन नहीं पहुंच पाता था, तो 15 दिन तक उसी टाइम स्लॉट पर फोटो क्लिक हो जाती थी. अब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही अनुपस्थित का एक विकल्प दे दिया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य संभालने वाले अधिकारी एप्लीकेंट को अब्सेंट भी कर सकेंगे.
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जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में 28 आवेदकों को टाइम स्लॉट के दिन ही उपस्थित न होने के चलते अनुपस्थित कर दिया गया है. इसके अलावा अब शुक्रवार से पूर्व में टाइम स्लॉट लेने वाले आवेदक उस दिन नहीं आएंगे तो उन सभी के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे. इसके बाद उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए फिर से टाइम स्लॉट लेना अनिवार्य होगा.
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