ETV Bharat / city

मोहसिन रजा को बड़ी राहत, कोर्ट ने मारपीट और धमकाने के केस में किया बरी

लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी नेता मोहसिन रजा (Mohsin Raza) को मंगलवार को बड़ी राहत दी. अदालत ने 33 साल पुराने मारपीट और धमकी देने के मामले में उनको दोषमुक्त करार दिया.

ईटीवी भारत
मोहसिन रजा को बरी किया
author img

By

Published : Mar 15, 2022, 8:45 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 33 साल पुराने मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी भाजपा नेता मोहसिन रजा का दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू को भी बरी कर दिया.


4 अगस्त 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू और अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 27 जुलाई 2018 को इस मामले में अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ था. विशेष अदालत ने 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

4 अगस्त 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने वजीरगंज थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक वो ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा. इतने में दूसरी तरफ से अकबर उर्फ सज्जू और अरशद उर्फ मोहसिन रजा साइकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए. उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया. इन दोनों ने ट्रक के सामने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे. उसे रुकने को कहा. उसने आगे बढ़ाकर ट्रक साइड में लगा दी.

ये भी पढ़ें- यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू देंगे इस्तीफा, पढ़ें पूरी खबर

अकबर और अरशद वादी के नीचे उतरने पर उसे लात-घूसों से मारने लगे. वह जब उनसे बचकर भागने लगा, तो दोनों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसको फिर से मारा. वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा. तब दोनों ने ईंट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारी. आरोप था कि दोनों ने उसे जानमाल की धमकी भी दी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने 33 साल पुराने मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी भाजपा नेता मोहसिन रजा का दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू को भी बरी कर दिया.


4 अगस्त 1990 को पुलिस ने इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू और अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 27 जुलाई 2018 को इस मामले में अभियुक्तों पर आरोप तय हुआ था. विशेष अदालत ने 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

4 अगस्त 1989 को ट्रक ड्राइवर लल्लन ने वजीरगंज थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक वो ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा. इतने में दूसरी तरफ से अकबर उर्फ सज्जू और अरशद उर्फ मोहसिन रजा साइकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए. उसने ट्रक में तुरंत ब्रेक लगाया. इन दोनों ने ट्रक के सामने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और गाली देने लगे. उसे रुकने को कहा. उसने आगे बढ़ाकर ट्रक साइड में लगा दी.

ये भी पढ़ें- यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू देंगे इस्तीफा, पढ़ें पूरी खबर

अकबर और अरशद वादी के नीचे उतरने पर उसे लात-घूसों से मारने लगे. वह जब उनसे बचकर भागने लगा, तो दोनों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसको फिर से मारा. वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा. तब दोनों ने ईंट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारी. आरोप था कि दोनों ने उसे जानमाल की धमकी भी दी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.