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लखनऊः 8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स, जारी हुई गाइडलाइंस

लखनऊ जिले में अनलॉक-1 के दौरान सोमवार से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी की गई है. इसके लिए प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.

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जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश
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Published : Jun 7, 2020, 12:54 PM IST

लखनऊः जिले में अनलॉक-1 के पहले चरण में सोमवार से शहर के सभी मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी की जा रही है. केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यह सभी खोले जाएंगे.

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जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश
जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश-

1: रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मॉल्स के फूड कोर्ट में डिस्पोजेबल मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा.
2: सभी जगह कपड़े के नैपकिन के स्थान पर अच्छी क्वालिटी के नैपकिन रखने होंगे.
3: जिला प्रशासन ने बुफे सिस्टम पर सख्ती के निर्देश दिए हैं.
4: सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स के मेन गेट पर सैनिटाइजर और सीसीटीवी की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.
5: बिना मास्क और फेसकवर के एंट्री नहीं मिलेगी.
6: सिर्फ खाना खाते समय ही मास्क हटाना होगा.
7: इन सभी जगहों पर एसी के तापमान 24 से 30 डिग्री और आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी.
8: सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में डिजिटल ट्रांजेक्शन अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.
9: होटल आने वालों को रिसेप्शन पर अपनी यात्रा और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी.
10: सभी होटल संचालकों को अपने स्टाफ के अलावा ग्राहकों के लिए भी सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस कवर उपलब्ध कराने होंगे.
11: डिस्पोजेबल मेन्यू का करना होगा प्रयोग.

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की नई गतिविधि नहीं होगी. वहां सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.

लखनऊः जिले में अनलॉक-1 के पहले चरण में सोमवार से शहर के सभी मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी की जा रही है. केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यह सभी खोले जाएंगे.

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जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश-

1: रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मॉल्स के फूड कोर्ट में डिस्पोजेबल मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा.
2: सभी जगह कपड़े के नैपकिन के स्थान पर अच्छी क्वालिटी के नैपकिन रखने होंगे.
3: जिला प्रशासन ने बुफे सिस्टम पर सख्ती के निर्देश दिए हैं.
4: सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स के मेन गेट पर सैनिटाइजर और सीसीटीवी की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.
5: बिना मास्क और फेसकवर के एंट्री नहीं मिलेगी.
6: सिर्फ खाना खाते समय ही मास्क हटाना होगा.
7: इन सभी जगहों पर एसी के तापमान 24 से 30 डिग्री और आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी.
8: सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में डिजिटल ट्रांजेक्शन अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.
9: होटल आने वालों को रिसेप्शन पर अपनी यात्रा और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी.
10: सभी होटल संचालकों को अपने स्टाफ के अलावा ग्राहकों के लिए भी सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस कवर उपलब्ध कराने होंगे.
11: डिस्पोजेबल मेन्यू का करना होगा प्रयोग.

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की नई गतिविधि नहीं होगी. वहां सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.
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