लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के आवेदन पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है. तीन माह बाद यानी 6 जुलाई से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे. आरटीओ ऑफिस में होने वाली भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके लिए 3 शिफ्टों में आवेदक को बुलाकर संबंधित प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगी थी. उसके बाद एक-एक कर लाइसेंस की सभी व्यवस्थाएं शुरू की गईं, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के आवेदनों पर अभी तक रोक लगी थी. परिवहन विभाग ने शुक्रवार को लर्निंग लाइसेंस पर लगी रोक हटा ली है. अब प्रदेश में लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.
नहीं देनी होगी दोबारा फीस
लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले जिन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उन लोगों के सभी एप्वाइंटमेंट शनिवार तक निरस्त कर दिए जाएंगे. एप्वाइंटमेंट निरस्त होने का मैसेज आवेदक के मोबाइल पर आएगा. इसके बाद उन्हें नया एप्वाइंटमेंट दिया जाएगा. नया टाइम स्लॉट लेने के लिए आवेदक को दोबारा फीस नहीं जमा करनी होगी.
तीन शिफ्टों में बुलाए जाएंगे आवेदक
प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सोशल डिंस्टेंसिंग बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. राजधानी सहित प्रदेश के आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस में भीड़ न हो इसके लिए रोजाना लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को 3 शिफ्टों में बुलाया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगी. इन तीन शिफ्टों में ही आवेदकों को टाइम स्लॉट दिए जाएंगे. निर्धारित तिथि और समय पर कार्यालय पहुंच र आवेदक प्रपत्रों की स्क्रूटनी, बायोमीट्रिक और शिक्षार्थी लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
मास्क लगाना अनिवार्य
आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि कार्यालय में आने वाले सभी आवेदकों को मास्क लगाना अनिवार्य है. जो मास्क लगाकर नहीं आएगा उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.